लखीमपुर खीरी में पति की हत्या की दोषी पत्नी को कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा

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उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले की एक अदालत ने घरेलू झगड़े में पति की हत्या करने की दोषी महिला को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। साल 2013 में हुई इस वारदात में कई गवाहों के मुकरने के बावजूद पुख्ता सबूतों के आधार पर सजा सुनाई गई।

उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में कोर्ट ने एक महिला को घरेलू विवाद के बाद अपने पति की हत्या करने का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने दोषी महिला पर 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (एडीजीसी) कपिल कटियार ने शनिवार को इस अदालती फैसले की जानकारी दी है।

एडीजीसी कपिल कटियार ने बताया कि मोहम्मदी-लखीमपुर खीरी के अपर जिला न्यायाधीश (एडीजे) दिनेश कुमार गौतम की अदालत ने शुक्रवार को आरोपी महिला सुनीता को हत्या का दोषी करार देते हुए सजा का ऐलान किया।

सरकारी अधिवक्ता के मुताबिक, यह वारदात 16 नवंबर 2013 की रात को मोहम्मदी कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले राजापुर बेनी गांव में हुई थी। वहां सुनीता और उसके पति रीतराम के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया था। इस घरेलू झगड़े के बाद सुनीता ने अपने पति पर धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। हमले के समय रीतराम नशे की हालत में था।

इस हत्याकांड के संबंध में रीतराम के भतीजे सर्वेश ने पुलिस में अपनी चाची सुनीता के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कराया था। सरकारी वकील कटियार ने बताया कि कोर्ट में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष के कई गवाह अपनी बात से मुकर गए थे, लेकिन इसके बावजूद अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किए गए ठोस वैज्ञानिक साक्ष्यों और मजबूत दलीलों के आधार पर अदालत ने सुनीता को हत्या का दोषी माना और उम्रकैद की सजा सुनाई।

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