Latur Parcel Blast: दो बंदूक दुकानदारों समेत 4 लोगों पर पुलिस केस

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महाराष्ट्र के लातूर में शनिवार को टेम्पो से पार्सल उतारते समय हुए धमाके के बाद पुलिस ने चार लोगों पर मामला दर्ज किया है। जांच में सामने आया कि सुरक्षा नियमों की अनदेखी कर एयर पिस्टल के पुर्जे और सीओ2 ट्यूब लापरवाही से भेजे जा रहे थे। इस हादसे में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ था।

लातूर, एक नवंबर महाराष्ट्र के लातूर में एक टेम्पो से पार्सल उतारते समय हुए विस्फोट के मामले में बंदूकों की दो दुकानों के मालिकों समेत चार लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने रविवार को यह जानकारी दी। इस घटना में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया था।

पुलिस के अनुसार, यह घटना शनिवार पूर्वाह्न करीब सवा 10 बजे उस समय हुई, जब विलासराव देशमुख मार्ग पर एक टेम्पो से पार्सल उतारे जा रहे थे। पुलिस निरीक्षक संतोष पाटिल ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया कि चार लोगों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), विस्फोटक अधिनियम, 1884 और सड़क मार्ग द्वारा वहन अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस के अनुसार, बंदूकों की दो दुकानों के मालिकों ने आवश्यक सुरक्षा उपायों का कथित तौर पर पालन किए बिना ‘एयर पिस्टल’ के पुर्जों को पैक करके भेजा था।

इनमें कार्बन डाइऑक्साइड (सीओ2) की एक ट्यूब और ‘एयर पिस्टल’ की मैगजीन शामिल थी। पुलिस ने बताया कि प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि गंभीर चोट लगने या जान जाने का खतरा होने के बावजूद पार्सल को लापरवाही से एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया गया। पुलिस के अनुसार, अन्य दो आरोपियों ने भी जरूरी सुरक्षा उपायों का कथित तौर पर पालन नहीं किया तथा पार्सल लेकर उसे आगे भेजने की व्यवस्था की।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


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