मंगलुरु में शिक्षण संस्थानों, धार्मिक स्थलों के पास तंबाकू बेचने वाली दुकानों का लाइसेंस होगा रद्द

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ANI

अतिरिक्त उपायुक्त ने चिंता जताई कि मजदूरों में तंबाकू का सेवन बढ़ रहा है। उन्होंने श्रम विभाग और जिला तंबाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ को वेनलॉक अस्पताल के साथ मिलकर मजदूर बस्तियों में जागरूकता अभियान चलाने के भी निर्देश दिए।

दक्षिण कन्नड़ जिला प्रशासन ने स्कूल-कॉलेज, धार्मिक स्थलों या आंगनवाड़ी के आस-पास तंबाकू की बिक्री के खिलाफ सख्ती बरतते हुए निर्देश दिए हैं कि इन स्थानों के 100 मीटर के दायरे में तंबाकू उत्पाद बेचने वालों की दुकानों का लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा।

दक्षिण कन्नड़ जिले के अतिरिक्त उपायुक्त डॉ. जी. संतोष कुमार ने बृहस्पतिवार को इस आशय का निर्देश जारी किया। राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम 2024-25 के तहत आयोजित एक बैठक को संबोधित करते हुए कुमार ने यह घोषणा की।

कुमार ने कहा कि नगर निगम में नयी तंबाकू लाइसेंस नीति लागू होने के बाद यह नियम सख्ती से लागू किया जाएगा। उन्होंने मंगलुरु नगर निगम के अधिकारियों को इस संबंध में हर महीने जिलाधिकारी को रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए।

अतिरिक्त उपायुक्त ने चिंता जताई कि मजदूरों में तंबाकू का सेवन बढ़ रहा है। उन्होंने श्रम विभाग और जिला तंबाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ को वेनलॉक अस्पताल के साथ मिलकर मजदूर बस्तियों में जागरूकता अभियान चलाने के भी निर्देश दिए।

बैठक में ग्राम पंचायतों को भी तंबाकू नियंत्रण के लिए निरंतर कार्रवाई करने को कहा गया और यह निर्णय लिया गया कि यदि स्कूल, कॉलेज, धार्मिक स्थलों या आंगनवाड़ी के 100 मीटर के दायरे में कोई दुकानदार तंबाकू बेचता पाया गया तो उसका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


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