Lucknow Fire Tragedy | अलीगंज में हुई 15 मौतों के बाद उठे गंभीर सवाल! रिहायशी परमिट पर चल रहा था कमर्शियल इंस्टीट्यूट

Lucknow
ANI
रेनू तिवारी । Jun 23 2026 8:58AM

जब यह जमीन और इमारत पूरी तरह आवासीय श्रेणी में दर्ज थी, तो उषा मेहता मार्ग जैसे मुख्य रूप से रिहायशी इलाके में नियमों को ताक पर रखकर इतनी बड़ी कमर्शियल गतिविधि (एनिमेशन इंस्टीट्यूट) कैसे संचालित होने दी गई?

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के पॉश इलाके अलीगंज में सोमवार दोपहर को हुए एक भीषण अग्निकांड ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। एक तीन मंजिला इमारत में लगी इस भयानक आग में कम से कम 15 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जिनमें अधिकांश छात्र थे। इस हादसे में 9 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घटना के वक्त इमारत की दूसरी मंजिल पर स्थित एक एनिमेशन इंस्टीट्यूट में क्लास चल रही थी, जहाँ आग फैलने के कारण कई छात्र फंस गए। इस भयावह त्रासदी के बाद अब प्रशासनिक लापरवाही, अवैध कमर्शियल इस्तेमाल और भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लग रहे हैं। शुरुआती जांच में जो दस्तावेज सामने आए हैं, वे लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) की कार्यप्रणाली पर बड़े सवालिया निशान खड़े करते हैं।

बिल्डिंग के रिकॉर्ड में खामियां

इस दुखद घटना के बाद, बिल्डिंग से जुड़े पुराने रिकॉर्ड और डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा की गई कार्रवाई की बारीकी से जांच की जा रही है। जिस बिल्डिंग में सोमवार को यह दुखद आग लगी, उसे 2016 में कथित अवैध निर्माण के लिए गिराने का आदेश जारी किया गया था।

हालांकि, दो महीने से भी कम समय में यह आदेश रद्द कर दिया गया, जिससे इस फैसले के पीछे के हालात पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं।

रिहायशी इस्तेमाल के लिए मंज़ूर प्रॉपर्टी

अलीगंज स्कीम के सेक्टर D में बिल्डिंग नंबर MS/102/D के तौर पर पहचानी जाने वाली यह प्रॉपर्टी मूल रूप से 11 जुलाई 1980 को लॉटरी सिस्टम के ज़रिए हायर-परचेज़ स्कीम के तहत रामेश्वर सहाय के बेटे विजय कुमार को अलॉट की गई थी। 4 नवंबर 1980 को एग्रीमेंट होने के बाद, घर का कब्ज़ा अलॉटी को सौंप दिया गया था।

2005 में, सेल डीड के ज़रिए यह प्रॉपर्टी औपचारिक रूप से विजय कुमार और उनकी पत्नी उषा के नाम पर रजिस्टर की गई। बाद में, 19 जनवरी 2013 को, इस जोड़े ने प्रॉपर्टी वीरेंद्र प्रताप शुक्ला और सुरेंद्र प्रताप शुक्ला को बेच दी। ओनरशिप ट्रांसफर को लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी (LDA) ने 7 अगस्त 2014 को आधिकारिक तौर पर रिकॉर्ड किया।

लगभग 1,992 वर्ग फुट में फैली इस बिल्डिंग का नक्शा 20 अगस्त 2014 को रिहायशी इस्तेमाल के लिए सेल्फ-सर्टिफिकेशन बिल्डिंग प्लान स्कीम के तहत मंज़ूर किया गया था।

गिराने का आदेश रद्द करने पर सवाल

इसके बाद, अनधिकृत निर्माण के आरोप सामने आए। इन शिकायतों पर कार्रवाई करते हुए, लखनऊ विकास प्राधिकरण ने वीरेंद्र प्रताप शुक्ला के खिलाफ़ केस नंबर 08/2016 दर्ज किया। जांच के बाद, सक्षम अधिकारी ने 10 मई 2016 को अवैध निर्माण को गिराने का आदेश जारी किया।

हालांकि, एक ऐसा कदम जिस पर आग लगने की दुखद घटना के बाद फिर से ध्यान दिया जा रहा है, वह यह है कि गिराने का आदेश जारी होने के दो महीने से भी कम समय बाद, 5 जुलाई 2016 को उसे रद्द कर दिया गया।

जिन हालात में गिराने का आदेश वापस लिया गया था, अब उनकी जांच होने की संभावना है, क्योंकि अधिकारी इस दुखद घटना के कारणों और इससे जुड़ी संभावित खामियों की जांच कर रहे हैं।

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