महाराष्ट्र: बस की टक्कर से मारे गए व्यक्ति के परिवार को 30 लाख रुपये का मुआवजा

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एमएसीटी ने प्रतिवादियों को निर्देश दिया कि वे याचिका दायर करने की तारीख से नौ प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ संयुक्त और अलग-अलग रूप से राशि का भुगतान करें।

ठाणे में मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (एमएसीटी) ने 2020 में बस की चपेट में आकर मारे गए एक आईटी सलाहकार के परिवार को 30.11 लाख रुपये का मुआवजा प्रदान किए जाने का आदेश दिया है।

एमएसीटी सदस्य आर वी मोहिते ने मंगलवार को पारित अपने आदेश में कहा कि यह दुर्घटना बस चालक की लापरवाही के कारण हुई। न्यायाधिकरण ने बस मालिक और उसके बीमाकर्ता दोनों को संयुक्त और अलग-अलग रूप से मृतक के परिवार को मुआवजा राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी ठहराया।

यह दुर्घटना 26 अगस्त, 2020 को महाराष्ट्र के ठाणे शहर में नौपाड़ा के पास नासिक-मुंबई राजमार्ग पर हुई थी। मृतक की पत्नी और दो बच्चों (दावेदारों) ने एमएसीटी को बताया कि दिनेश यशवंत खोत एक बस स्टॉप पर खड़े थे कि तभी चालक बस लेकर आगे निकला और फिर बस को ‘‘बिना पीछे देखे, तेज गति से, लापरवाही से और असावधानीपूर्वक तरीके से पीछे की दिशा में लाया और दिनेश को टक्कर मार दी।’’

उन्होंने कहा कि टक्कर के चलते दिनेश गिर गए और बस का पहिया उनके ऊपर से गुजर गया, जिसके कारण अस्पताल पहुंचने से पहले ही उनकी मौत हो गई। एमएसीटी ने प्रतिवादियों को निर्देश दिया कि वे याचिका दायर करने की तारीख से नौ प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ संयुक्त और अलग-अलग रूप से राशि का भुगतान करें।

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