Indian Railways का बड़ा फैसला: अब बिना Ticket यात्रा पर चुकाना होगा दोगुना Fine, नए Rules लागू

Indian Railways
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अंकित सिंह । Jun 20 2026 5:11PM

भारतीय रेलवे ने 20 जून 2026 से बिना टिकट यात्रा के लिए न्यूनतम जुर्माना 250 से बढ़ाकर 500 रुपये कर दिया है। यह वृद्धि जन विश्वास अधिनियम, 2026 के तहत रेलवे एक्ट, 1989 की धाराओं 137 और 138 में संशोधन के परिणामस्वरूप हुई है। ट्रेन यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे जुर्माने से बचने और सुचारु रेल संचालन के लिए हमेशा वैध टिकट के साथ यात्रा करें।

भारतीय रेलवे ने बिना वैध टिकट यात्रा करने वाले यात्रियों पर जुर्माना बढ़ा दिया है। इस कदम का मकसद बिना टिकट या अनधिकृत यात्रा को रोकना और रेल संचालन को सुचारू बनाना है। रेलवे ने यात्रियों से बार-बार अपील की है कि वे ट्रेन से यात्रा करने से पहले वैध टिकट खरीदें। मई में, सेंट्रल रेलवे ज़ोन ने 4.96 लाख बिना टिकट यात्रियों से 40.85 करोड़ रुपये वसूले। एक बयान में, राष्ट्रीय ट्रांसपोर्टर ने घोषणा की कि जन विश्वास अधिनियम, 2026 के प्रावधानों के तहत, रेलवे अधिनियम, 1989 की धारा 137 और 138 के अंतर्गत न्यूनतम जुर्माना 20 जून, 2026 से बढ़ाकर 500 रुपये कर दिया गया है।

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इसमें कहा गया है कि जन विश्वास एक्ट, 2026 के प्रावधानों के अनुसार, रेलवे एक्ट, 1989 की धारा 137 और 138 के तहत कम से कम जुर्माना 20 जून 2026 से 250 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये कर दिया गया है। यात्रियों से अनुरोध है कि वे जुर्माना भरने से बचने के लिए वैध टिकट के साथ यात्रा करें और रेलवे के नियमों का पालन करें। 'द टाइम्स ऑफ़ इंडिया' के अनुसार, किसी और के टिकट पर यात्रा करने वाले यात्रियों के ख़िलाफ़ भी सख़्त कार्रवाई हो सकती है। उनका टिकट ज़ब्त कर लिया जाएगा और उन्हें किराया, अतिरिक्त शुल्क और ₹500 का जुर्माना भरना होगा। 

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रेलवे अधिकारी ट्रेनों और रेलवे परिसर में बिना अनुमति सामान बेचने और भीख मांगने वालों के लिए भी सख़्त सज़ा का प्लान बना रहे हैं। नियम तोड़ने वालों पर ₹2,000 का जुर्माना लग सकता है, जबकि बार-बार ऐसा करने वालों को एक साल तक की जेल हो सकती है। परेशानी पैदा करने, अपशब्दों का इस्तेमाल करने या साथी यात्रियों को असुविधा पहुँचाने वाले यात्रियों पर भी ₹1,000 का जुर्माना लग सकता है। नशे की हालत में पाए जाने वाले यात्रियों को ट्रेन से उतारा जा सकता है। इसके अलावा, ट्रेनों में प्रतिबंधित चीज़ें या ख़तरनाक सामान ले जाने पर कम से कम ₹10,000 का जुर्माना लग सकता है।

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