Mamata Banerjee ने बलात्कार को बताया मानवता के खिलाफ अभिशाप, कहा- अपराजिता विधेयक को लागू करना हमारी जिम्मेदारी
'अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक (पश्चिम बंगाल आपराधिक कानून और संशोधन) विधेयक 2024' शीर्षक वाले इस कानून का उद्देश्य बलात्कार और यौन अपराधों से संबंधित नए प्रावधानों को संशोधित और पेश करके महिलाओं और बच्चों के लिए सुरक्षा को मजबूत करना है।
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को राज्य विधानसभा में पेश 'अपराजिता' बलात्कार विरोधी विधेयक पर बात की। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने राज्य के बलात्कार विरोधी विधेयक को आदर्श और ऐतिहासिक बताया। 'अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक (पश्चिम बंगाल आपराधिक कानून और संशोधन) विधेयक 2024' शीर्षक वाले इस कानून का उद्देश्य बलात्कार और यौन अपराधों से संबंधित नए प्रावधानों को संशोधित और पेश करके महिलाओं और बच्चों के लिए सुरक्षा को मजबूत करना है।
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यह कहते हुए कि बलात्कार मानवता के खिलाफ एक अभिशाप है और ऐसे अपराधों को रोकने के लिए सामाजिक सुधारों की आवश्यकता है, बंगाल की मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष को राज्यपाल सीवी आनंद बोस से अपराजिता विधेयक पर हस्ताक्षर करने के लिए कहना चाहिए। ममता बनर्जी ने विधानसभा में कहा कि इसके बाद इसे लागू करना हमारी जिम्मेदारी है। ममता बनर्जी ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रभावी कानूनों को लागू करने में कथित रूप से विफल रहने के लिए प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, उन राज्यों के मुख्यमंत्रियों - जहां हाल ही में बलात्कार और यौन शोषण की घटनाएं दर्ज की गईं।
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पूर्व एएसजी पिंकी आनंद ने सीजेआई चंद्रचूड़ को लिखा पत्र
पूर्व अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) और वरिष्ठ वकील पिंकी आनंद ने मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ को पत्र लिखकर मामलों में त्वरित कार्रवाई की सुविधा के लिए यौन उत्पीड़न साक्ष्य किट अपनाने और यौन उत्पीड़न नर्स परीक्षकों की नियुक्ति का सुझाव दिया है।
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