RG कर अस्पताल में तैनात CISF कर्मियों को सहयोग नहीं कर रही ममता सरकार, सुप्रीम कोर्ट पहुंची केंद्र सरकार
आरजी कर में सीआईएसएफ कर्मियों के लिए खराब व्यवस्था को लेकर केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया
केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। कोलकाता के एक अस्पताल में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) कर्मियों की तैनाती को अनिवार्य करने वाले पिछले अदालत के आदेश का पश्चिम बंगाल में अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए तत्काल हस्तक्षेप का अनुरोध किया गया है। सरकार ने चेतावनी दी है कि अनुपालन में विफलता के परिणामस्वरूप अदालती कार्यवाही की अवमानना हो सकती है। केंद्र ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) कर्मियों की तैनाती के संबंध में सुप्रीम कोर्ट में आवेदन दायर किया है और कहा है कि आवास, सुरक्षा उपकरणों की अनुपलब्धता और कमी के कारण ड्यूटी कर्मियों को ड्यूटी करने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।
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केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में अपने आवेदन में पश्चिम बंगाल को सीआईएसएफ को पूर्ण सहयोग देने और 20 अगस्त के आदेश का अक्षरश: पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करने या जानबूझकर गैर-अनुपालन के लिए अवमानना कार्यवाही का सामना करने का निर्देश देने की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट ने 20 अगस्त को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) को कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में सुरक्षा प्रदान करने का निर्देश दिया, जहां 31 वर्षीय रेजिडेंट डॉक्टर की हत्या और बलात्कार के कारण देश भर में आक्रोश और विरोध प्रदर्शन हुआ।
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अदालत ने मामले का स्वत: संज्ञान लिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली तीन-न्यायाधीशों की पीठ द्वारा सुनवाई के दौरान जांच पर स्थिति रिपोर्ट मांगते हुए कई निर्देश जारी किए। अदालत ने डॉक्टरों से काम पर लौटने का भी आग्रह किया था।
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