Uttar Pradesh के बलिया में नाबालिग लड़की से बलात्कार के दोषी को 25 साल की कैद

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पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह ने बताया कि विशेष न्यायाधीश प्रथम कांत की अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी गोपाल को दोषी करार देते हुए 25 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई और 26 हजार रुपये जुर्माना लगाया।

उत्तर प्रदेश के बलिया की एक अदालत ने एक नाबालिग लड़की से कई महीने तक बलात्कार करने के मामले में बुधवार को एक व्यक्ति को दोषी करार देते हुए 25 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई।

अभियोजन पक्ष के अनुसार नरही थाना क्षेत्र के एक गांव के निवासी एक व्यक्ति ने 16 अगस्त 2021 को शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें उसने आरोप लगाया था कि थाना क्षेत्र के दौलतपुर गांव का गोपाल पटेल उसकी 15 वर्षीय बेटी को जान से मारने की धमकी देकर पिछले कई महीने से बलात्कार कर रहा है।

किशोरी ने जब मृत बच्ची को जन्म दिया तो मामला सामने आया। इस मामले में किशोरी के पिता की तहरीर पर गोपाल के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम की संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया गया था। पुलिस ने जांच के बाद आरोपी के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था।

पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह ने बताया कि विशेष न्यायाधीश प्रथम कांत की अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी गोपाल को दोषी करार देते हुए 25 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई और 26 हजार रुपये जुर्माना लगाया।

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