Meerut में नौ वर्षीय दिव्यांग बच्ची से दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास की सजा

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अधिवक्ताओं के अनुसार यह मामला 29 मई 2022 को मुंडाली थाना में दर्ज हुआ, जिसमें वादी ने आरोप लगाया था कि उसकी नौ वर्षीय पुत्री से आरोपी ने उसके घर में घुसकर बलात्कार किया था।

मेरठ जिले की एक विशेष अदालत ने नौ वर्षीय दिव्यांग बच्ची से दुष्कर्म के आरोपी को दोषी करार देते हुए शुक्रवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 55 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।

शासकीय अधिवक्ता नरेंद्र चौहान एवं अवकाश जैन ने शुक्रवार को बताया कि विशेष अदालत (पॉक्सो अधिनियम) के विशेष न्यायाधीश मोहम्मद बाबर खान ने शुक्रवार को आरोपी वीरेंद्र निवासी ग्राम शाफियाबाद लोटी, थाना मुंडाली को दुष्कर्म और पॉक्सो अधिनियम के तहत दोषी पाते हुए आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई और 55 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया।

अधिवक्ताओं के अनुसार यह मामला 29 मई 2022 को मुंडाली थाना में दर्ज हुआ, जिसमें वादी ने आरोप लगाया था कि उसकी नौ वर्षीय पुत्री से आरोपी ने उसके घर में घुसकर बलात्कार किया था।

वादी ने बताया कि पीड़िता मंदबुद्धि है, बोल नहीं पाती तथा पैरों से भी अपंग है। पुलिस ने जांच पूरी कर अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया और शुक्रवार को सुनवाई पूरी होने के बाद सजा सुनाई गई। पुलिस ने दावा किया कि उसकी प्रभावी पैरवी के चलते अदालत ने सजा सुनाई।

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