केंद्र ने विदेशी चंदा कानून के नियमों में संशोधन किया

Ministry of Home Affairs
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मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा कि यदि रकम (10 लाख रुपये से) अधिक हो तो लोगों को सरकार को सूचित करने के लिए पहले से निर्धारित 30 दिन के बजाय अब 90 दिन का समय मिलेगा।

नयी दिल्ली|  केंद्रीय गृह मंत्रालय ने विदेशी चंदा (विनियमन) अधिनियम (एफसीआरए) से जुड़े कुछ नियमों में संशोधन कर भारतीयों को विदेश में रह रहे अपने रिश्तेदारों से साल में 10 लाख रुपये तक प्राप्त करने की अनुमति दी है और इसके लिए उन्हें अधिकारियों को सूचना नहीं देनी होगी।

पहले इसकी सीमा एक लाख रुपये थी। मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा कि यदि रकम (10 लाख रुपये से) अधिक हो तो लोगों को सरकार को सूचित करने के लिए पहले से निर्धारित 30 दिन के बजाय अब 90 दिन का समय मिलेगा।

एक अलग अधिसूचना में गृह मंत्रालय ने संगठनों या व्यक्तियों पर सीधे मुकदमा चलाने के बजाय एफसीआरए के तहत पांच और अपराधों को ‘समझौता योग्य’ बना दिया।

इससे पहले, एफसीआरए के तहत केवल सात अपराध ‘समझौता योग्य’ थे। नये नियम, विदेशी चंदा (विनियमन) संशोधन नियमों, 2022 को गृह मंत्रालय ने शुक्रवार रात एक गजट अधिसूचना के जरिये अधिसूचित किया।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


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