मोदी कैबिनेट का बड़ा फैसला- बच्चों से रेप के अपराध में मौत की सजा होगी
प्रेस कांफ्रेस के दौरान केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि मंत्रिमंडल ने बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम 2012 में संशोधन को मंजूरी दे दी है।
नई दिल्ली। मोदी कैबिनेट ने यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पोस्को) अधिनियम 2012 में संशोधन को मंजूरी दी है। बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों के लिए मौत की सजा के प्रावधान किया गया है। चाइल्ड पोर्नोग्राफी को रोकने के लिए जेल और जुर्माने का प्रावधान किया गया है।
#Cabinet ने यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (POCSO) अधिनियम 2012 में संशोधन को मंजूरी दी, बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों के लिए मौत की सजा के प्रावधान@smritiirani @MinistryWCD @PIBHindi @DDNewsHindi @MIB_Hindi @airnewsalerts pic.twitter.com/oCkmgtcJEu
— Prakash Javadekar (@PrakashJavdekar) July 10, 2019
प्रेस कांफ्रेस के दौरान केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि मंत्रिमंडल ने बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम 2012 में संशोधन को मंजूरी दे दी है। इस कानून में बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों के लिए मौत की सजा का प्रावधान भी किया गया है।
अन्य न्यूज़