Mumbai: उबर कैब में नौसेना अधिकारी की पत्नी से छेड़छाड़, पुलिस ने मामला दर्ज किया

अपनी शिकायत में महिला ने पुलिस को बताया कि लगभग 25 मिनट की सामान्य यात्रा के बाद, ड्राइवर ने अचानक दूसरा रास्ता ले लिया और कैब में दो अन्य पुरुषों को बिठा लिया। महिला ने बताया कि उनमें से एक व्यक्ति, जो उसके ठीक बगल में पिछली सीट पर बैठा था, ने उसे अनुचित तरीके से छुआ। जब महिला ने उस पर चिल्लाया, तो उस व्यक्ति ने उसे धमकाना शुरू कर दिया।
मुंबई से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। यहां उबर कैब में यात्रा के दौरान 28 वर्षीय महिला को कथित तौर पर यौन उत्पीड़न का सामना करना पड़ा। घटना गुरुवार को हुई, जिसकी जानकारी शनिवार को पुलिस ने साझा की। पुलिस ने बताया कि महिला पायलट के साथ यह घटना रात करीब 11.15 बजे हुई, जब वह दक्षिण मुंबई से घाटकोपर स्थित अपने घर लौट रही थी। पुलिस ने बताया कि कैब चालक और दो अन्य के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है।
पुलिस के अनुसार, पीड़ित महिला का पति नौसेना में अधिकारी है और अभी तक उसे सरकारी आवास नहीं मिला है, इसलिए वह नौसेना के आवासीय परिसर में रहता है, जबकि महिला घाटकोपर में रहती है। समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार, यह घटना तब हुई जब गुरुवार को दक्षिण मुंबई के एक रेस्तरां में डिनर के बाद पति ने महिला के लिए उबर कैब बुक की।
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अपनी शिकायत में महिला ने पुलिस को बताया कि लगभग 25 मिनट की सामान्य यात्रा के बाद, ड्राइवर ने अचानक दूसरा रास्ता ले लिया और कैब में दो अन्य पुरुषों को बिठा लिया। महिला ने बताया कि उनमें से एक व्यक्ति, जो उसके ठीक बगल में पिछली सीट पर बैठा था, ने उसे अनुचित तरीके से छुआ। जब महिला ने उस पर चिल्लाया, तो उस व्यक्ति ने उसे धमकाना शुरू कर दिया, लेकिन चौंकाने वाली बात यह थी कि कैब ड्राइवर ने हस्तक्षेप करने की कोई परवाह नहीं की।
शिकायतकर्ता ने पुलिस को बताया कि कुछ दूरी आगे चलने पर, आरोपी व्यक्तियों ने देखा कि राजमार्ग पर पुलिस जांच कर रही है। यह देखते ही दोनों पुरुष यात्री तुरंत कैब से उतर गए और मौके से फरार हो गए। आखिरकार, ड्राइवर ने महिला को उसके घर पर छोड़ दिया। जब महिला ने ड्राइवर से पूछा कि उसने दो अजनबियों को कैब में क्यों बिठाया, तो उसने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया।
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अगली सुबह, महिला ने अपने पति को पूरी घटना बताई, जिसके तुरंत बाद दंपति ने घाटकोपर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। तीनों आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 75(1) (यौन उत्पीड़न), 351(2) (आपराधिक धमकी) और 3(5) (सामान्य इरादा) के तहत मामला दर्ज किया गया है, और मामले की जांच जारी है।
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