मुरथल: एफआईआर में सामूहिक बलात्कार की धारा जोड़ी

[email protected] । Apr 12 2016 4:09PM

हरियाणा पुलिस ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय को बताया कि इस मामले में एफआईआर में सामूहिक बलात्कार की धारा को जोड़ा गया है।

चंडीगढ़। जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान मुरथल में सामूहिक बलात्कार पर रिपोर्ट को खारिज करने के बाद हरियाणा पुलिस ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय को बताया कि इस मामले में एफआईआर में सामूहिक बलात्कार की धारा को जोड़ा गया है। यह पहल तब की गई है जब पुलिस को महिलाओं के दो पत्र मिले जिसमें यह कहा गया कि उनका यौन उत्पीड़न किया गया। पुलिस ने सोमवार को अदालत को बताया कि पहला पत्र एक मार्च को सोनीपत के पुलिस अधीक्षक की ओर से फरीदाबाद के पुलिस आयुक्त को अग्रेसित किया गया है जिसे दो मार्च को विशेष अधिकारियों के समूह को भेजा गया।

दूसरा पत्र एक अप्रवासी भारतीय महिला का था जो स्थानीय न्यूज चैनल के जरिये पुलिस को भेजा गया। अदालत में हरियाणा पुलिस द्वारा सोमवार को पेश हलफनामे में कहा गया, ''दोनों संवादों के तथ्यों से भारतीय दंड संहिता की धारा 376डी के तहत अपराध करने की बात स्पष्ट होती है और इसमें संबंधित धारा जोड़ी गई है और इन संवादों की पुष्टि के लिए जांच की जा रही है।’’

पहला पत्र मथुरा रोड़ फरीदाबाद से भेजा गया है और यह एक छात्रा का है जो अपने पिता के साथ कालेज हॉस्टल से घर लौट रही थी जब उसके साथ कथित तौर पर सामूहिक बलात्कार किया गया। पुलिस ने अदालत को बताया कि सोनिपत, करनाल, कुरूक्षेत्र, यमुनानगर और अम्बाला समेत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 के तहत आने वाले जिलों के उपायुक्तों से ऐसे कालेजों और तकनीकी संस्थाओं की सूची देने को कहा गया है जिनमें गर्ल्स हास्टल हो ताकि पीड़िता की पहचान की जा सके। एनआरआई की ओर से लिखा पत्र न्यूज चैनल के जरिये पुलिस को मिला और यह सोशल नेटवर्किंग साइट पर उपलब्ध है।

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