नागेश्वर राव को झटका, अवमानना का दोषी करार देते हुए SC ने सुनाई सजा
न्यायालय ने बिहार बालिका गृह कांड की जांच कर रहे सीबीआई अधिकारी ए के शर्मा का तबादला एजेंसी से बाहर करके सर्वोच्च अदालत के आदेश की जानबूझकर अवमानना करने के मामले में दोनों अधिकारियों पर एक-एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को केन्द्रीय जांच ब्यूरो के पूर्व अंतरिम निदेशक एम नागेश्वर राव और एजेंसी के कानूनी सलाहकार एस भासूराम को अवमानना का दोषी ठहराते हुये पूरे दिन न्यायालय कक्ष में बैठे रहने की सजा सुनाई। न्यायालय ने इन दोनों अधिकारियों पर एक-एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की पीठ ने बिहार में आश्रयगृह यौन शोषण कांड की जांच कर रहे जांच एजेन्सी के अधिकारी ए के शर्मा का तबादला करने के मामले में इन दोनों अधिकारियों को न्यायालय की अवमानना का दोषी ठहराया।
Chief Justice of India Ranjan Gogoi says 'for contempt of court we impose a fine of Rs 1 lakh and direct him(former CBI interim director M Nageshwar Rao) to sit in one corner of the court till the court rises for the day' #MuzaffarpurShelterHome https://t.co/Xzr7kcBYd8
— ANI (@ANI) February 12, 2019
पीठ ने कहा कि उन्होंने जानबूझकर सीबीआई के तत्कालीन संयुक्त निदेशक ए के शर्मा का 17 जनवरी को केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में अतिरिक्त महानिदेशक के पद पर तबादला करके न्यायालय के आदेश की अवज्ञा की। पीठ ने कहा, ‘‘हमारी सुविचारित राय में यह ऐसा मामला है जहां सीबीआई के कार्यवाहक निदेशक एम नागेश्वर राव और अभियोजन निदेशक (जांच एजेन्सी) दोनों ने न्यायालय की अवमानना की है।’’
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पीठ ने दोनों अधिकारियों को न्यायालय की अवमानना का दोषी ठहराते हुये कहा, ‘‘हम इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकते।’’ पीठ ने कहा, ‘‘हमने न्यायालय की अवमानना करने के लिये राव और भासूराम को सुना और हम उन पर एक एक लाख रुपये का जुर्माना लगाते हैं और न्यायालय उठने तक की सजा सुनाते हैं।’’ पीठ ने कहा, ‘‘न्यायालय के एक कोने में जाइये और इस न्यायालय के उठने तक वहां बैठ जाइये।’’’ पीठ ने अपना आदेश सुनाने से पहले राव और भासूराम से कहा कि उन्हें अवमानना का दोषी ठहराया गया है और उनकी बिना शर्त क्षमायाचना स्वीकार नहीं की गयी है।
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