निजामुद्दीन मरकज में नमाज की इजाजत, दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा- एक दिन में 5 वक्त नमाज पढ़ सकेंगे 50 लोग
प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क । Apr 15 2021 5:52PM
दिल्ली वक्फ बोर्ड की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश गुप्ता ने मांग की थी कि संख्या बढ़ाई जाए और मस्जिद की अन्य मंजिलों के इस्तेमाल की भी इजाजत दी जाए, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया।
नयी दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को निजामुद्दीन मरकज मस्जिद में रमजान के दौरान 50 लोगों को दिन में पांच वक्त की नमाज अदा करने की इजाजत दे दी। न्यायमूर्ति मुक्ता गुप्ता ने निजामुद्दीन पुलिस थाने के थानाध्यक्ष को निर्देश दिया के वो दिन में पांच बार 50 लोगों को मस्जिद बंगले वाली की पहली मंजिल पर नमाज के लिये प्रवेश की इजाजत दें। दिल्ली वक्फ बोर्ड की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश गुप्ता ने मांग की थी कि संख्या बढ़ाई जाए और मस्जिद की अन्य मंजिलों के इस्तेमाल की भी इजाजत दी जाए, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया।
अदालत ने हालांकि उन्हें इस आशय का अनुरोध थाना प्रभारी के समक्ष करने की इजाजत दे दी। अदालत ने कहा कि एसएचओ बोर्ड द्वारा दिये गए ऐसे किसी आवेदन पर कानून के मुताबिक विचार कर सकते हैं। अदालत ने यह भी कहा कि उसका आदेश राष्ट्रीय राजधानी में कोविड-19 के बढ़ते मामलों के मद्देनजर दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) द्वारा जारी अधिसूचना से प्रभावित हो सकता है।Delhi High Court allows 50 people to offer prayers at Nizamuddin Markaz mosque five times a day, subject to guidelines issued by authorities concerned
— ANI (@ANI) April 15, 2021
डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।
We're now on WhatsApp. Click to join.
All the updates here:
अन्य न्यूज़