National Herald case: सोनिया और राहुल गांधी को राउज एवेन्यू कोर्ट ने जारी किया नोटिस

Sonia and Rahul Gandhi
ANI
अंकित सिंह । May 2 2025 3:09PM

अगली तारीख 8 मई, 2025 तय करते हुए अदालत ने कहा कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य प्रस्तावित आरोपियों को आरोपपत्र के संज्ञान के समय सुने जाने का अधिकार है। आगे कहा कि निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए किसी भी स्तर पर सुनवाई का अधिकार आवश्यक है, जिससे नोटिस जारी करने की आवश्यकता पर बल मिलता है।

दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा उनके खिलाफ दायर आरोपपत्र पर कांग्रेस नेताओं सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य को नोटिस जारी किया। अगली तारीख 8 मई, 2025 तय करते हुए अदालत ने कहा कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य प्रस्तावित आरोपियों को आरोपपत्र के संज्ञान के समय सुने जाने का अधिकार है। आगे कहा कि निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए किसी भी स्तर पर सुनवाई का अधिकार आवश्यक है, जिससे नोटिस जारी करने की आवश्यकता पर बल मिलता है।

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इससे पहले 25 अप्रैल को अदालत ने कांग्रेस नेताओं सोनिया गांधी और राहुल गांधी तथा अन्य को नोटिस जारी करने से फिलहाल कर दिया था। विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की याचिका पर सुनवाई कर रहे थे। ईडी ने दावा किया है कि कानून के नए प्रावधानों के अनुसार, शिकायत पर संज्ञान (ईडी के आरोपपत्र के समतुल्य) आरोपी को सुने बिना नहीं लिया जा सकता। ईडी ने अदालत से कहा, ‘‘हम नहीं चाहते कि यह आदेश लंबा चले। नोटिस जारी किया जाए।’’ न्यायाधीश ने हालांकि कहा कि इससे पहले कि अदालत इस बात से जब तक संतुष्ट न हो जाए कि नोटिस की आवश्यकता है, तब तक वह ‘‘ऐसा आदेश पारित नहीं कर सकती’’। 

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न्यायाधीश ने कहा कि अदालत को कोई भी आदेश पारित करने से पहले यह देखना होगा कि कोई कमी तो नहीं है। अदालत ने कहा, ‘‘जैसा कि अहलमद ने बताया है, आरोप-पत्र में कुछ दस्तावेज गायब हैं। ईडी को उन दस्तावेजों को दाखिल करने का निर्देश दिया जाता है। इसके बाद अदालत नोटिस जारी करने पर फैसला करेगी।’’ ईडी ने कहा कि वह ‘‘बहुत पारदर्शी’’ है। ईडी ने अदालत से कहा, ‘‘कुछ भी नहीं छिपाया जा रहा है। संज्ञान लिए जाने से पहले उन्हें अपनी बात रखने का मौका दिया जा रहा है।’’

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