नवी मुंबई की अदालत ने अवैध प्रवास के लिए सात बांग्लादेशियों को दोषी ठहराया

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अतिरिक्त लोक अभियोजक योगेन्द्र पाटिल ने बताया कि सातों को नवी मुंबई के नेरुल में छापेमारी के दौरान पकड़ा गया था। अदालत ने निर्देश दिया है कि 28 जुलाई के बाद उन्हें बांग्लादेश भेज दिया जाए।

नवी मुंबई की एक अदालत ने शनिवार को भारत में अवैध रूप से रहने के लिए सात बांग्लादेशियों को दोषी ठहराया और निर्देश दिया कि उन्हें 28 जुलाई के बाद पड़ोसी देश वापस भेज दिया जाए।

बेलापुर अदालत के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पीए साने ने अनीस शेख (32), पन्नू अब्दुल शेख (38) अजीजुर शेख (43), मंजूर शेख (34), फारूक हुसैन (35), बिलपाप शेख (32) और इमोन अली (19) को पासपोर्ट अधिनियम और विदेशी अधिनियम के तहत दोषी ठहराया और उन पर 1000-1000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।

अतिरिक्त लोक अभियोजक योगेन्द्र पाटिल ने बताया कि सातों को नवी मुंबई के नेरुल में छापेमारी के दौरान पकड़ा गया था। अदालत ने निर्देश दिया है कि 28 जुलाई के बाद उन्हें बांग्लादेश भेज दिया जाए।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


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