सिद्धू के प्रचार करने पर चुनाव आयोग ने लगाई 72 घंटे की रोक

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क्रिकेटर से नेता बने सिद्धू ने 16 अप्रैल को कटिहार की एक चुनाव रैली में यह कहकर विवाद खड़ा कर दिया था कि मुस्लिम मतदाताओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हराने के लिए एकजुट होकर मतदान करना चाहिए।

नयी दिल्ली। चुनाव आयोग ने कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू को बिहार में एक चुनावी रैली के दौरान की गई कथित सांप्रदायिक टिप्पणी करने का जिम्मेदार मानते हुए उनके प्रचार करने पर 72 घंटे की रोक लगा दी। यह रोक आज सुबह 10 बजे से प्रभावी हो गई। आरोप है कि सिद्धू ने मुस्लिम समुदाय को चेताया कि बिहार में उनके वोट बांटने की कोशिश हो रही है। इस प्रकार पंजाब के मंत्री उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, बसपा प्रमुख मायावती, केन्द्रीय मंत्री मेनका गांधी और सपा नेता आजम खान जैसे उन नेताओं की सूची में शामिल हो गये हैं जिन पर हाल में आयोग ने कार्रवाई की। आदेश में कहा गया कि आयोग कटिहार जिले के बरसोई और बरारी में चुनाव प्रचार के दौरान सिद्धू के बयानों की कड़ी निंदा करता है।

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आदेश में कहा गया कि आयोग संविधान के अनुच्छेद 324 और इस संबंध में मिली सभी अन्य शक्तियों के तहत, उन पर 23 अप्रैल 2019 से 72 घंटों के लिए वर्तमान चुनावों के संबंध में कोई जनसभा, जुलूस, सार्वजनिक रैली, रोड शो करने और साक्षात्कार, मीडिया (इलेक्ट्रानिक, प्रिंट, सोशल मीडिया) में सार्वजनिक बयान देने पर रोक लगाई जाती है। क्रिकेटर से नेता बने सिद्धू ने 16 अप्रैल को कटिहार की एक चुनाव रैली में यह कहकर विवाद खड़ा कर दिया था कि मुस्लिम मतदाताओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हराने के लिए एकजुट होकर मतदान करना चाहिए। इस रैली में सिद्धू कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री तारिक अनवर के पक्ष में प्रचार कर रहे थे।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


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