NDMC 2020 तक अनधिकृत कॉलोनियों के विरुद्ध तोड़फोड़ कार्रवाई के खिलाफ है

NDMC against demolishing unauthorised colony houses till 2020

नगर निकाय ने कहा कि केंद्रीय शहरी मामले मंत्रालय ने उससे सुझाव मांगा था और अब 2020 तक अनधिकृत कॉलोनियों को राहत देने का निगम का प्रस्ताव केंद्र के पास भेजा जाएगा।

नयी दिल्ली। उत्तरी दिल्ली नगर निगम (एनडीएमसी) ने प्रस्ताव किया कि दिल्ली की अनधिकृत कॉलोनियों में मकानों को 2017 तक तोड़फोड़ कार्रवाई से राहत प्रदान करने वाले कानून को 2020 तक प्रभाव में रहने दिया जाए। भाजपा की अगुवाई वाले इस निगम की स्थायी समिति ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली क्षेत्र कानून (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 2014 की समयसीमा इस साल के आखिर से बढ़ाकर 30 दिसंबर, 2020 करने का एक प्रस्ताव पारित किया।

समिति के अध्यक्ष तिलक राज कटारिया ने कहा कि यह एक बारगी राहत होगी और इससे ऐसी कॉलोनियों के बाशिंदों को राहत देने की कोशिश की गयी है। नगर निकाय ने कहा कि केंद्रीय शहरी मामले मंत्रालय ने उससे सुझाव मांगा था और अब 2020 तक अनधिकृत कॉलोनियों को राहत देने का निगम का प्रस्ताव केंद्र के पास भेजा जाएगा। निगम के अनुसार उसके अधिकारक्षेत्र में पुरानी दिल्ली समेत 1600 से अधिक अनधिकृत कॉलोनियां हैं।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


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