NEET PG 2025: 2.5 लाख उम्मीदवारों का इंतजार खत्म, NBE से तीखे सवाल पूछने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने लिया बड़ा फैसला

पीठ ने यह भी स्पष्ट किया कि बोर्ड को आगे कोई विस्तार नहीं दिया जाएगा। इससे पहले, 30 मई को सुप्रीम कोर्ट ने एनबीई को केवल एक शिफ्ट में ही नीट पीजी परीक्षा आयोजित करने का आदेश दिया था।
सुप्रीम कोर्ट ने 3 अगस्त, 2025 को NEET PG (स्नातकोत्तर) परीक्षा आयोजित करने के लिए राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड (NBE) को विस्तार दिया है। NEET PG मूल रूप से 15 जून को होने वाली थी। जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की सुप्रीम कोर्ट बेंच ने कहा कि 3 अगस्त को NEET PG परीक्षा आयोजित करने के कारण उचित प्रतीत होते हैं। बेंच ने शुरू में परीक्षा आयोजित करने के लिए NBE द्वारा मांगे गए दो महीने से अधिक समय पर सवाल उठाया था।
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एनबीई को एक शिफ्ट में परीक्षा आयोजित करने का आदेश दिया था
पीठ ने यह भी स्पष्ट किया कि बोर्ड को आगे कोई विस्तार नहीं दिया जाएगा। इससे पहले, 30 मई को सुप्रीम कोर्ट ने एनबीई को केवल एक शिफ्ट में ही नीट पीजी परीक्षा आयोजित करने का आदेश दिया था। इसके कारण, एनबीई ने बाद की तारीख में परीक्षा को पुनर्निर्धारित करने के लिए समय बढ़ाने की मांग करते हुए शीर्ष अदालत में एक आवेदन दायर किया। इसने तर्क दिया कि एकल शिफ्ट के आदेश का पालन करने के लिए नए सिरे से व्यवस्था करनी होगी क्योंकि लगभग 1,000 परीक्षा केंद्रों की आवश्यकता है। एनबीई ने अपनी याचिका में कहा था कि वह 15 जून को सुबह 9 बजे से दोपहर 12.30 बजे के बीच होने वाली परीक्षा 3 अगस्त को आयोजित करेगा। उसने कहा कि यह उनकी प्रौद्योगिकी साझेदार टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड (टीसीएस) द्वारा दी गई सबसे संभावित तारीख है।
एनबीई ने परीक्षा के लिए 3 अगस्त की संभावित तिथि मांगी
अन्य बातों के अलावा, एनबीई ने शीर्ष अदालत से "नीट पीजी 2025 को 3 अगस्त को निर्धारित करने की अनुमति मांगी है, जो कि 30 मई, 2025 के आदेश द्वारा पारित निर्देशों के अनुसार इसके प्रौद्योगिकी भागीदार टीसीएस द्वारा दी गई सबसे प्रारंभिक संभावित उपलब्ध तिथि है।
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