Bhubaneswar बम विस्फोट कांड में NIA ने दाखिल की चार्जशीट, दो आरोपी नामजद

राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण ने राजधानी भुवनेश्वर के न्यू आजादनगर में हुए विस्फोट मामले में दो आरोपियों के विरुद्ध विशेष अदालत में आरोपपत्र पेश किया है। जनवरी माह में अवैध रूप से बम बनाते समय हुए इस धमाके में दो व्यक्तियों की जान चली गई थी।
भुवनेश्वर, एक अक्टूबर राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) ने जनवरी में भुवनेश्वर में हुए बम विस्फोट के मामले में दो लोगों के खिलाफ बृहस्पतिवार को विशेष अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया। एनआईए ने एक आधिकारिक बयान में यह जानकारी दी। इस बम विस्फोट में दो लोगों की मौत हो गई थी और एक इमारत क्षतिग्रस्त हुई थी।
आरोपियों की पहचान सानू उर्फ रोहन रंजन राउत और अमिया रंजन मल्लिक के रूप में हुई है, जिन पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप लगाए गए हैं। मामला एयरफील्ड थाना क्षेत्र के सुंदरपाड़ा इलाके के न्यू आजादनगर में 27 जनवरी को हुए विस्फोट से जुड़ा है। एनआईए के अनुसार, दोपहर करीब 2:45 बजे चार लोग कथित तौर पर अपराध को अंजाम देने के इरादे से बम तैयार कर रहे थे, तभी विस्फोट हुआ।
चारों घायल हो गये और बाद में इनमें से दो की मौत हो गई। सूत्रों के अनुसार, मुख्य आरोपी सहनवाज मलिक, उसकी मां लिजातुन बीबी, मंगेतर तृप्तिमयी महल और मल्लिक घर की छत पर विस्फोटक तैयार कर रहे थे, तभी धमाका हुआ। मल्लिक की चार फरवरी और उसकी मां की 10 फरवरी को मौत हो गई।
महल और मल्लिक गंभीर रूप से झुलस गए। एनआईए ने चार अप्रैल को जांच अपने हाथ में लेकर मामला दोबारा दर्ज किया। राउत को 18 जुलाई को गिरफ्तार किया गया, जबकि मल्लिक को उड़ीसा उच्च न्यायालय ने गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण दिया था।
जांच में सामने आया कि आरोपी कथित तौर पर विस्फोटक सामग्री अवैध तरीके से हासिल करने की साजिश में शामिल थे और बम तैयार करते समय विस्फोट हुआ।
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