नए ड्रोन नियम से स्टार्ट-अप्स को होगा फायदा: पीएम मोदी
नया ड्रोन नियम 2021 मानव रहित विमान प्रणालियों के लिए पहले की तुलना में बेहतर है। नए नियमों के तहत इस साल जुलाई से कई अनुमोदनों को समाप्त कर दिया गया है, जिससे नागरिक ड्रोन ऑपरेटरों के लिए ड्रोन संचालन आसान होने की उम्मीद है।
भरे जाने वाले फॉर्मों की कुल संख्या 25 से घटाकर पांच कर दी गई है और ड्रोन संचालित करने में सक्षम होने से पहले भुगतान की जाने वाली फीस की कुल संख्या 72 से घटाकर सिर्फ चार कर दी गई है। इसके अलावा, शुल्क जो पहले ड्रोन के आकार से जुड़ी थी, उसे घटाकर आकार से अलग कर दिया गया है। रिमोट पायलट लाइसेंस शुल्क, जो बड़े आकार के ड्रोन के लिए 3,000
रुपये था, इसे घटाकर 100 रुपये कर दिया गया है और ये सभी श्रेणियों के ड्रोन का शुल्क है।
नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने कहा है कि डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म को आवश्यक मंजूरी के बाद सिंगल-विंडो प्लेटफॉर्म के रूप में विकसित किया जाएगा। पहले पंजीकरण या लाइसेंस के लिए मंजूरी आवश्यक थी, सरकार ने इसे अब समाप्त कर दिया है। वहीं ड्रोन का संचालन करने वाली कंपनियों की ओर से विदेशी स्वामित्व की अनुमति दी गई है।
प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट के जरिए कहा, नए ड्रोन नियम इस क्षेत्र में काम करने वाले स्टार्ट-अप और हमारे युवाओं की काफी मदद करेंगे। यह नवाचार और व्यापार के लिए नई संभावनाएं खोलेगा। यह भारत को ड्रोन हब बनाने के लिए नवाचार, प्रौद्योगिकी और इंजीनियरिंग में भारत की ताकत का लाभ उठाने में मदद करेगा।
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