Nikki Yadav murder case: अदालत ने साहिल गहलोत को 12 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा
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इससे पहले दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को गहलोत की पुलिस हिरासत की अवधि दो दिन के लिए बढ़ा दी थी और पांच अन्य सह-आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था
नयी दिल्ली। दिल्ली में एक अदालत ने अपनी प्रेमिका निक्की यादव की हत्या करने और उसके शव को एक फ्रिज में रखने के आरोपी साहिल गहलोत को बुधवार को 12 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट अर्चना बेनीवाल ने यह आदेश दिया। इससे पहले दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को गहलोत की पुलिस हिरासत की अवधि दो दिन के लिए बढ़ा दी थी और पांच अन्य सह-आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। सभी आरोपियों को अब छह मार्च को अदालत में पेश किया जाएगा।
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गहलोत ने यादव की कथित तौर पर हत्या करने के बाद उसके शव को दक्षिण-पश्चिम दिल्ली स्थित अपने ढाबे के एक रेफ्रिजरेटर के अंदर रख दिया था और वह एक अन्य युवती से शादी करने चला गया था। इस घटना का खुलासा अपराध के चार दिन बाद 14 फरवरी यानी ‘वैलेंटाइन डे’ को हुआ था। जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है, उनमें गहलोत के रिश्ते के दो भाई और दो मित्र शामिल हैं। पुलिस के अनुसार, जांच के दौरान सामने आया कि गहलोत ने अक्टूबर 2020 में यादव से गुपचुप तरीके से विवाह कर लिया था और पीड़िता आरोपी पर विवाह को सामाजिक मंजूरी दिलाने के लिए दबाव बना रही थी।
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