Nuh violence: गिरफ्तार बिट्टू बजरंगी से नहीं है कोई संबंध, VHP ने नूंह हिंसा के आरोपी पर दी सफाई
![Bittu Bajrangi Bittu Bajrangi](https://images.prabhasakshi.com/2023/8/bittu-bajrangi_large_1804_19.webp)
विश्व हिंदू परिषद (VHP) भी उनके द्वारा कथित तौर पर जारी किए गए वीडियो की सामग्री को उचित नहीं मानती है। बजरंग दल विहिप की युवा शाखा है।
विश्व हिंदू परिषद ने बुधवार को हरियाणा के नूंह जिले में सांप्रदायिक झड़पों के सिलसिले में गिरफ्तार गोरक्षक बिट्टू बजरंगी से खुद को अलग कर लिया। दक्षिणपंथी संगठन ने एक बयान में कहा कि राज कुमार उर्फ बिट्टू बजरंगी, जो कि बजरंग दल का कार्यकर्ता बताया जाता है, का बजरंग दल से कभी कोई संबंध नहीं रहा है। विश्व हिंदू परिषद (VHP) भी उनके द्वारा कथित तौर पर जारी किए गए वीडियो की सामग्री को उचित नहीं मानती है। बजरंग दल विहिप की युवा शाखा है।
इसे भी पढ़ें: Nuh violence: सांप्रदायिक हिंसा के मामले में गोरक्षक बिट्टू बजरंगी गिरफ्तार
पुलिस ने बताया कि बजरंगी को 31 जुलाई को नूंह में हुई सांप्रदायिक झड़प के सिलसिले में मंगलवार को गिरफ्तार किया गया था। सहायक पुलिस अधीक्षक उषा कुंडू द्वारा दायर एक शिकायत के आधार पर नूंह के सदर पुलिस स्टेशन में उनके और 15-20 अन्य लोगों के खिलाफ दर्ज एक नई एफआईआर के संबंध में उनसे पूछताछ की गई। पुलिस ने कहा कि गोरक्षा बजरंग फोर्स नामक संगठन के अध्यक्ष बजरंगी को शुरू में टौरू की अपराध जांच एजेंसी की टीम ने फरीदाबाद से हिरासत में लिया और पूछताछ के लिए ले जाया गया। नूंह पुलिस के एक प्रवक्ता ने बाद में कहा कि उसे गिरफ्तार कर लिया गया है और बुधवार को शहर की अदालत में पेश किया जाएगा।
इसे भी पढ़ें: Nuh incident: पलवल में होगी हिंदू संगठनों की ‘महापंचायत’, ‘सर्व जातीय महापंचायत की अनुमति नहीं
पुलिस ने कहा कि बजरंगी और अन्य के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 148 (दंगा), 149 (गैरकानूनी सभा), 332 (चोट पहुंचाना), 353, 186 (एक लोक सेवक को कर्तव्य के निर्वहन में बाधा डालना), 395, 397 (सशस्त्र होना) डकैती और 506 (आपराधिक धमकी) और शस्त्र अधिनियम के प्रावधान के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है।
अन्य न्यूज़