PM Degree Case: Arvind Kejriwal को राहत नहीं, संजय सिंह के साथ ही चलेगा मानहानि का केस

न्यायमूर्ति एमआर मेंगडे ने आदेश सुनाते हुए कहा आवेदन खारिज किया जाता है। इससे पहले, अरविंद केजरीवाल ने अहमदाबाद स्थित सिटी सेशंस कोर्ट के अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश मनीष प्रद्युमन पुरोहित के 15 दिसंबर, 2025 के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें उन्होंने मजिस्ट्रेट कोर्ट द्वारा 23 सितंबर, 2023 को पारित आदेश को रद्द करने की मांग वाली उनकी पुनरीक्षण याचिका को खारिज कर दिया था।
दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को मंगलवार को बड़ा झटका लगा। गुजरात उच्च न्यायालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शैक्षणिक योग्यता पर टिप्पणी से जुड़े आपराधिक मानहानि मामले में आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह से अलग सुनवाई की मांग वाली उनकी याचिका खारिज कर दी। यह मामला आम आदमी पार्टी के नेताओं द्वारा प्रधानमंत्री की डिग्री की प्रामाणिकता पर सवाल उठाने से संबंधित है। न्यायमूर्ति एमआर मेंगडे ने आदेश सुनाते हुए कहा आवेदन खारिज किया जाता है। इससे पहले, अरविंद केजरीवाल ने अहमदाबाद स्थित सिटी सेशंस कोर्ट के अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश मनीष प्रद्युमन पुरोहित के 15 दिसंबर, 2025 के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें उन्होंने मजिस्ट्रेट कोर्ट द्वारा 23 सितंबर, 2023 को पारित आदेश को रद्द करने की मांग वाली उनकी पुनरीक्षण याचिका को खारिज कर दिया था।
इसे भी पढ़ें: 'गुरु' वाले बयान पर दिल्ली में बवाल, Kapil Mishra की मांग- Arvind Kejriwal मंगवाएं Atishi से माफी
केजरीवाल ने मजिस्ट्रेट न्यायालय में अर्जी दाखिल कर अपील की थी कि याचिकाकर्ता का मुकदमा दूसरे आरोपी (आप नेता संजय सिंह) के मुकदमे से अलग चलाया जाए, क्योंकि दोनों घटनाओं को एक साथ जोड़कर एक ही शिकायत पर मुकदमा चलाना न्याय के हित में नहीं होगा। केजरीवाल ने सत्र न्यायालय में तर्क दिया था कि दोनों आरोपियों पर एक साथ मुकदमा नहीं चलाया जा सकता और मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा अर्जी खारिज करना अवैध था, क्योंकि दोनों आरोपियों के खिलाफ लेन-देन और आरोप अलग-अलग हैं।
अन्य न्यूज़












