Influencer Swatantra Bhardwaj को नहीं मिली राहत, Jantar Mantar मामले में 14 दिन की Judicial Custody

इन्फ्लुएंसर स्वतंत्र भारद्वाज को जंतर-मंतर पर मारपीट के एक मामले में 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। उन पर 'कॉकरोच जनता पार्टी' के विरोध प्रदर्शन के दौरान एक व्यक्ति को पीटने और घायल करने का आरोप है, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने SC/ST एक्ट और आपराधिक धमकी की धाराएं भी जोड़ी हैं।
दिल्ली की एक अदालत ने खुद को दक्षिणपंथी इन्फ्लुएंसर बताने वाले स्वतंत्र भारद्वाज को 38 वर्षीय व्यक्ति द्वारा दर्ज कराए गए मारपीट के मामले में 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। आरोप है कि जून में जंतर-मंतर पर 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) के नेतृत्व में हुए छात्र विरोध प्रदर्शन के दौरान भारद्वाज ने एक व्यक्ति की पिटाई की और उसे घायल कर दिया। सोमवार को उन्हें पटियाला हाउस कोर्ट के एडिशनल सेशंस जज सौरभ प्रताप लालर के सामने वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए पेश किया गया।
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यह घटना रविवार को भारद्वाज को इस मामले में एक दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के एक दिन बाद हुई है। इससे पहले, शनिवार को भारद्वाज को एडिशनल सेशंस जज सौरभ प्रताप सिंह लालर के आवास पर पेश किया गया था। जज ने आरोपी से एक दिन की हिरासत में पूछताछ करने की दिल्ली पुलिस की अर्ज़ी मंज़ूर कर ली थी। आरोप है कि भारद्वाज ने मारपीट की थी, जिसके बाद CJP ने उनकी गिरफ़्तारी की मांग करते हुए संसद मार्ग पुलिस स्टेशन के बाहर विरोध प्रदर्शन किया था। इसके बाद शुक्रवार को भारद्वाज को उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से हिरासत में लिया गया।
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उसी दिन, दिल्ली पुलिस ने जून में जंतर-मंतर पर CJP के नेतृत्व में हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान एक किशोर छात्र एक्टिविस्ट के पिता संजय कुमार पर कथित हमले के मामले में भारद्वाज के खिलाफ़ दर्ज FIR में SC/ST (अत्याचार निवारण) एक्ट और आपराधिक धमकी देने से जुड़ी धाराएं जोड़ दीं।
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