Sanjay Raut द्वारा दायर मानहानि मामले में भाजपा विधायक नितेश राणे के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी

Sanjay Raut
प्रतिरूप फोटो
ANI

एक अदालत ने शिवसेना-उद्धव बालासाहेब ठाकरे (शिवसेना-यूबीटी) के नेता संजय राउत द्वारा दर्ज कराए गए मानहानि के मामले में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायक नितेश राणे के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया है। राणे मंगलवार को अदालत में पेश नहीं हुए जिसके बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम श्रेणी) आरती ए कुलकर्णी ने गैर-जमानती वारंट जारी किया।

मुंबई । मुंबई की एक अदालत ने शिवसेना-उद्धव बालासाहेब ठाकरे (शिवसेना-यूबीटी) के नेता संजय राउत द्वारा दर्ज कराए गए मानहानि के मामले में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायक नितेश राणे के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया है। राणे मंगलवार को अदालत में पेश नहीं हुए जिसके बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम श्रेणी) आरती ए कुलकर्णी ने गैर-जमानती वारंट जारी किया। अदालत ने जनवरी में भी भाजपा विधायक के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था और 26 फरवरी को उनके पेश होने के बाद इसे रद्द कर दिया गया था लेकिन उसके बाद से राणे पेश नहीं हुए हैं और उन्होंने अलग-अलग आधारों पर पेशी से छूट मांगी है। 

अदालत ने पेशी से छूट संबंधी उनकी याचिका मंगलवार को खारिज कर दी। इसके बाद राउत के वकील ने विधायक के खिलाफ वारंट जारी करने का अनुरोध करते हुए एक अर्जी दायर की जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया और मामले में अगली सुनवाई के लिए 17 अक्टूबर की तारीख तय की। पूर्व केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के पुत्र नितेश राणे ने पिछले वर्ष मई में राउत को कथित तौर पर ऐसा ‘‘सांप’’ कहा था, जो ‘‘एक महीने के भीतर शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे को छोड़कर राकांपा (राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी) में शामिल हो जाएगा।’’ राज्यसभा सदस्य राउत ने मजिस्ट्रेट अदालत में शिकायत दर्ज कराकर ‘‘अपमानजनक और सरासर झूठी’’ टिप्पणी के लिए राणे के खिलाफ कार्रवाई किए जाने का अनुरोध किया है।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


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