बंगाल में संविधान का राज नहीं, ममता ने TMC के गुंडों को खुली छूट दी हैं: भाजपा

BJP
अंकित सिंह । Jul 16 2021 1:58PM

गौरव भाटिया ने कहा कि मानव अधिकार आयोग की रिपोर्ट 13 जुलाई को न्यायालय के समक्ष रखी गई। रिपोर्ट के अनुसार मानव अधिकार आयोग को 1979 शिकायत प्राप्त हुईं, पश्चिम बंगाल में हमारे 15,000 भाई-बहनों को प्रताड़ित किया गया।

पश्चिम बंगाल में चुनाव बाद हिंसा को लेकर भाजपा लगातार ममता बनर्जी और उनकी सरकार पर हमलावर है। एक बार फिर से भाजपा ने उन पर हमला किया है। भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि 2 मई के बाद पश्चिम बंगाल में जिस तरह हिंसा हुई, निर्दोष नागरिकों की हत्या की गई, महिलाओं के साथ दुराचार किया गया। ऐसा लगता है कि पश्चिम बंगाल में आज संविधान का नहीं बल्कि व्यक्ति विशेष का राज है। ममता बनर्जी ने आंखे बंद कर लीं और TMC के गुंडों को खुली छूट दे दी।

न्यूज़ एजेंसी एएनआई के मुताबिक गौरव भाटिया ने कहा कि मानव अधिकार आयोग की रिपोर्ट 13 जुलाई को न्यायालय के समक्ष रखी गई। रिपोर्ट के अनुसार मानव अधिकार आयोग को 1979 शिकायत प्राप्त हुईं, पश्चिम बंगाल में हमारे 15,000 भाई-बहनों को प्रताड़ित किया गया। 8,000 ऐसे लोग हैं जिन्होंने​ हिंसा, दुराचार किया और कोई कार्रवाई नहीं हुई। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में चुनाव बाद हिंसा की जांच करने वाली राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) समिति ने कलकत्ता उच्च न्यायालय को सौंपी गई अपनी रिपोर्ट में ‘‘हत्या और बलात्कार जैसे जघन्य अपराधों’’ की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) से कराए जाने और इन मामलों में मुकदमा राज्य से बाहर चलाए जाने की सिफारिश की है। समिति ने राज्य में स्थिति को ‘‘कानून के शासन की जगह शासक के शासन का प्रदर्शन’’ करार दिया है।

इसे भी पढ़ें: ममता बनर्जी की मौजूदगी के कारण नारद मामले के आरोपियों की नहीं हो पाई पेशी: सीबीआई

वहीं, राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने रिपोर्ट की आलोचना की और कहा कि समिति अपने निष्कर्षों को मीडिया को लीक कर भाजपा के ‘‘राजनीतिक प्रतिशोध’’ पर चल रही है। उन्होंने कहा कि यह हैरानी वाली बात है कि समिति राज्य सरकार के मत को संज्ञान में लिए बिना निष्कर्ष पर पहुंच गई। उच्च न्यायालय की पांच न्यायाधीशों की पीठ के निर्देश पर एनएचआरसी अध्यक्ष द्वारा गठित समिति ने यह भी कहा कि इन मामलों में मुकदमे राज्य से बाहर चलने चाहिए।

We're now on WhatsApp. Click to join.
All the updates here:

अन्य न्यूज़