Odisha: पुलिस निरीक्षक को रिश्वतखोरी के आरोप में निलंबित किया गया

सतर्कता अधिकारियों ने बारिक को उस समय गिरफ्तार किया जब वह रविवार को एक लाइसेंस प्राप्त शराब विक्रेता से कारोबार को सुचारू रूप से संचालित करने की अनुमति देने के बदले में 40,000 रुपये की कथित तौर पर रिश्वत ले रहा था।
ओडिशा के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) वाई. बी. खुरानिया ने रिश्वत लेने के आरोप में एक दिन पहले गिरफ्तार किए गए पुलिस निरीक्षक को सोमवार को निलंबित कर दिया। यहां एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। पुलिस निरीक्षक को रिश्वत लेने के आरोप में सतर्कता विभाग ने गिरफ्तार किया था।
राज्य पुलिस मुख्यालय के एक आदेश के अनुसार, कटक शहर स्थित ‘सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट’ (सीआरआरआई) थाने के प्रभारी निरीक्षक बिजय कुमार बारिक को निलंबित कर दिया गया है क्योंकि उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही पर विचार किया जा रहा है। बारिक के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 के तहत मामला दर्ज किया गया है।
आदेश में कहा गया है, ‘‘जब तक यह आदेश लागू रहेगा, तब तक वह (बारिक) भुवनेश्वर-कटक, भुवनेश्वर के पुलिस आयुक्त के अनुशासनात्मक नियंत्रण में रहेंगे। उन्हें ओडिशा सेवा संहिता के अनुसार वेतन मिलेगा।’’
सतर्कता अधिकारियों ने बारिक को उस समय गिरफ्तार किया जब वह रविवार को एक लाइसेंस प्राप्त शराब विक्रेता से कारोबार को सुचारू रूप से संचालित करने की अनुमति देने के बदले में 40,000 रुपये की कथित तौर पर रिश्वत ले रहा था।
सतर्कता अधिकारियों ने बताया कि रिश्वत की रकम उससे बरामद करने के बाद जब्त कर ली गई है। उन्होंने बताया कि बारिक के दो ठिकानों पर भी छापेमारी की गई। इस दौरान भुवनेश्वर के यूनिट-1 स्थित उसके सरकारी आवास से लगभग पांच लाख रुपये नकद बरामद किए गए।
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