कमल हासन के बयान मामले पर अदालत ने सुनवाई के लिए मुकर्रर की तारीख

on-the-statement-of-kamal-haasan-s-statement-the-court-told-the-date-of-the-trial-for-the-hearing

शिकायतकर्ता ने हासन के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 153 ए (धर्म, नस्ल, भाषा आदि के आधार पर विभिन्न समूहों में वैमनस्य पैदा करना) और 295 ए (धर्म का निरादर आदि करके धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना) के दंडनीय अपराधों के तहत अभियोजन का अनुरोध किया। इन धाराओं में तीन साल का कारावास या जुर्माना या दोनों का प्रावधान है।

नयी दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे को ‘‘हिन्दू चरमपंथी’’ बताकर कथित रूप से धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के संबंध में अभिनेता-नेता कमल हासन के खिलाफ दर्ज शिकायत पर बृहस्पतिवार को संज्ञान लिया। मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट सुमीत आनंद ने इस मामले को सुनवाई के लिए दो अगस्त की तारीख दी। उस दिन शिकायतकर्ता विष्णु गुप्ता का बयान दर्ज होगा।

इसे भी पढ़ें: गोडसे को हिन्दू आतंकी बताने वाले कमल हासन पर फेंकी गई चप्पल

शिकायतकर्ता ने हासन के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 153 ए (धर्म, नस्ल, भाषा आदि के आधार पर विभिन्न समूहों में वैमनस्य पैदा करना) और 295 ए (धर्म का निरादर आदि करके धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना) के दंडनीय अपराधों के तहत अभियोजन का अनुरोध किया। इन धाराओं में तीन साल का कारावास या जुर्माना या दोनों का प्रावधान है।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


We're now on WhatsApp. Click to join.
All the updates here:

अन्य न्यूज़