बंगाल में दुर्गा पूजा कमेटियों को CM ममता के ग्रांट का विरोध, हाईकोर्ट में मामला दायर

Mamata
Creative Common
अभिनय आकाश । Aug 24 2022 12:53PM

मुख्य न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव और न्यायमूर्ति राजेश भारद्वाज की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता और राष्ट्रवादी वकील परिषद की वकील प्रमिता डेका को पूजा समितियों को 60,000 रुपये दान करने के राज्य के फैसले के खिलाफ जनहित याचिका दायर करने की अनुमति दी।

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने राज्य में 43,000 दुर्गा पूजा समितियों को 60,000 रुपये देने के राज्य सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली एक जनहित याचिका पर सुनवाई के लिए स्वीकार किया। बुधवार को मुख्य न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव और न्यायमूर्ति राजेश भारद्वाज की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता और राष्ट्रवादी वकील परिषद की वकील प्रमिता डेका को पूजा समितियों को 60,000 रुपये दान करने के राज्य के फैसले के खिलाफ जनहित याचिका दायर करने की अनुमति दी। मामले की सुनवाई शुक्रवार को होने की संभावना है। याचिकाकर्ता की ओर से बुधवार को मामले की शीघ्र सुनवाई के लिए हाईकोर्ट में अनुरोध किया गया था।

इसे भी पढ़ें: CBI कोर्ट के जज को मिली धमकी को लेकर शुभेंदु अधिकारी ने ममता सरकार को घेरा, कहा- बंगाल में जनता की कोई सुरक्षा नहीं

पिछले सोमवार को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य में दुर्गा पूजा समितियों को 60,000 रुपये से 63,000 रुपये का सरकारी अनुदान देने की घोषणा की। पिछले दो वर्षों में राज्य द्वारा पूजा समितियों को दिया गया अनुदान 50,000 रुपये था। इस बार मुख्यमंत्री ने कहा कि 60 हजार रुपये के अनुदान के अलावा समितियों को बिजली बिल में भी छूट मिलेगी। उन्होंने सीईएसई और राज्य विद्युत वितरण बोर्ड से पूजा समितियों को बिजली बिलों पर 60 प्रतिशत छूट देने का भी अनुरोध किया। मुख्यमंत्री के इस फैसले को लेकर बीजेपी समेत विपक्षी दल पहले ही सवाल उठा चुके हैं।  

We're now on WhatsApp. Click to join.
All the updates here:

अन्य न्यूज़