लखनऊ जिलाधिकारी ने कहा कोविड उपचार में लापरवाही और ओवर चार्जिंग बर्दाश्त नही की जाएगी, एपिडेमिक एक्ट के तहत होगी कार्यवाही

covid treatment

उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि ओवर प्राइसिंग व उपचार में किसी भी प्रकार की लापरवाही को बर्दाश्त नही किया जाएगा। उन्होंने बताया कि प्राप्त शिकायतों के आधार पर स्वयं मेरे द्वारा और डॉक्टरों व मजिस्ट्रेट की टीमों के द्वारा लगातार निरीक्षण किये जा रहे हैं।

कोविड रोगियों के उपचार के लिए अधिक वसूली, उपचार में लापरवाही व अनियमितता बरतने वाले अस्पतालों पर नोडल अधिकारी डॉ रोशन जैकब ने शिकंजा कसा। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि ओवर प्राइसिंग व उपचार में किसी भी प्रकार की लापरवाही को बर्दाश्त नही किया जाएगा। उन्होंने बताया कि प्राप्त शिकायतों के आधार पर स्वयं मेरे द्वारा और डॉक्टरों व मजिस्ट्रेट की टीमों के द्वारा लगातार निरीक्षण किये जा रहे हैं। जांच के आधार पर दोषी पाए जाने वाले अस्पतालों पर शिकायत दर्ज कराने की कार्यवाही भी की गई है। आज भी कुछ अस्पतालों बारे में अधिक वसूली व लापरवाही के सम्बंध में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई है।

शिकायत कर्ता द्वारा बताया गया कि मेदान्ता हास्पिटल लखनऊ की  घोर लापरवाही, अदूरदर्शिता के कारण कोविड मरीज का उपचार आईएलडी नामक बीमारी समझकर करने से रोगी की मृत्यु हो गई। जिसके सम्बन्ध में नोडल अधिकारी द्वारा उक्त प्रकरण की जांच पैंडेमिक पब्लिक ग्रीवांस कमेटी के द्वारा कराते हुए विधिक कार्यवाही करने के निर्देश दिए।

शिकायत कर्ता द्वारा बताया गया कि चन्दन हास्पिटल लखनऊ द्वारा घोर लापरवाही, अनियमितता तथा 18 से 20 लाख रुपये कोविड उपचार के लिए वसूले गए। शिकायतकर्ता द्वारा हास्पिटल के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने की मांग की गई। जिसके सम्बन्ध में नोडल अधिकारी द्वारा उक्त प्रकरण की जांच पैंडेमिक पब्लिक ग्रीवांस कमेटी के द्वारा कराते हुए विधिक कार्यवाही करने के निर्देश दिए।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


We're now on WhatsApp. Click to join.
All the updates here:

अन्य न्यूज़