नए ट्रैफिक नियमों पर PM के गृह राज्य गुजरात ने लगाया ब्रेक, भारी-भरकम जुर्माने का आधा किया रेट

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अभिनय आकाश । Sep 10 2019 6:15PM

मुख्‍यमंत्री ने ऐलान किया था कि गुजरात में नए नियम 16 सितंबर से अमल में आएंगे। हमने इसके लिए एक हाइ पावर कमेटी बनाई थी, इसमें हमने जुर्माने की रकम घटाने का निर्णय लिया है।

केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए नए मोटर व्‍हीकल एक्‍ट 2019 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृह राज्‍य गुजरात में ही ब्रेक लग गया है। गुजरात सरकार ने जुर्माने की रकम को कम कर दिया है। गुजरात के मुख्‍यमंत्री विजय रूपाणी ने प्रेस कॉन्‍फ्रेंस में कहा कि हमने इस में नए नियमों की धारा 50 में बदलाव किया है। इसमें हमने जुर्माने की रकम को कम किया है। मुख्‍यमंत्री ने ऐलान किया था कि गुजरात में नए नियम 16 सितंबर से अमल में आएंगे। हमने इसके लिए एक हाइ पावर कमेटी बनाई थी, इसमें हमने जुर्माने की रकम घटाने का निर्णय लिया है। सरकार ने मुख्‍य रूप से टू व्‍हीलर और कृषि काम में लगे वाहनों को ये छूट दी है।

  • राज्य में बिना हेलमेट पर 1000 रुपये की जगह 500 रुपये का जुर्माना होगा।
  • कार में बिना सीट बेल्ट 1000 रुपये की बजाय 500 रुपये का जुर्माना होगा।
  • गुजरात में बिना लाइसेंस, बीमा, पीयूसी के गाड़ी ड्राइव करने पर 1,500 रुपये का जुर्माना लगेगा।
  • बाइक पर स्टंट करने वालों के लिए पहली बार पकड़े जाने पर 5,000 और दूसरी बार 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।

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