पुलिस ने Delhi-Jaipur राजमार्ग जाम करने पर प्रदर्शनकारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया

protesters for blocking
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पुलिस ने बताया कि प्रदर्शनकारियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 147 (दंगे), 149 (गैरकानूनी सभा) और 283 (सार्वजनिक मार्ग में बाधा) और राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 8 बी के तहत मानेसर थाने में मंगलवार रात प्राथमिकी दर्ज की गई।

राजस्थान के दो लोगों के अपहरण और हत्या के मामले में बजरंग दल के कार्यकर्ता मोनू मानेसर की गिरफ्तारी के विरोध में दिल्ली-जयपुर राजमार्ग जाम करने पर पुलिस ने करीब 150 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस ने बुधवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि प्रदर्शनकारियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 147 (दंगे), 149 (गैरकानूनी सभा) और 283 (सार्वजनिक मार्ग में बाधा) और राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 8 बी के तहत मानेसर थाने में मंगलवार रात प्राथमिकी दर्ज की गई।

मानेसर थाने में तैनात सब इंस्पेक्टर दीपक की शिकायत के मुताबिक, मंगलवार को करीब 150 लोगों ने दिल्ली-जयपुर राजमार्ग जाम कर दिया था, जिससे बड़ी संख्या में दोनों तरफ वाहन फंस गए और राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ा। उन्होंने अपनी शिकायत में चार आरोपियों को नामजद किया है जिनकी पहचान अरुण यादव, उमेद यादव, मोनू यादव और कैलाश यादव के रूप में हुई है। एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

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