शाहीनबाग पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, सार्वजनिक जगहों पर अनिश्चितकाल तक नहीं हो सकता प्रदर्शन
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शाहीनबाग इलाके से लोगों को हटाने के लिए दिल्ली पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए थी।
नयी दिल्ली। शाहीनबाग में नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) को लेकर हुए विरोध प्रदर्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। शीर्ष अदालत ने अपने फैसले में कहा कि सार्वजनिक सड़कों और स्थानों पर प्रदर्शनकारियों द्वारा अनिश्चित काल तक कब्जा नहीं किया जा सकता है। अदालत ने कहा कि निर्धारित स्थान पर ही विरोध प्रदर्शन किया जाना चाहिए।
अदालत ने कहा कि सार्वजनिक इलाकों को प्रदर्शन के लिए नहीं घेरा जाना चाहिए, यह लोगों के लिए परेशानियों का कारण बनती है। अदालत ने आगे कहा कि शाहीनबाग इलाके से लोगों को हटाने के लिए दिल्ली पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए थी।
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गौरतलब है कि शाहीनबाग में नागरिकता संशोधन कानून के लिए प्रदर्शनकारियों ने 100 दिनों से अधिक समय तक धरना दिया था लेकिन फिर कोरोना वायरस महामारी की वजह से दिल्ली में धारा 144 लगा दी गई। जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को वहां से हटा दिया था।
Public roads and places cannot be occupied indefinitely by protesters says Supreme Court on petitions seeking guidelines and other directions on the right to protest, in wake of Shaheen Bagh protest pic.twitter.com/TXlpEgiLul
— ANI (@ANI) October 7, 2020
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