Pune Ketan Agarwal Murder | सिया गोयल के 'वकील' ने भाई साहिल पर ठोका 10 करोड़ का मानहानि का मुकदमा

Ketan Agarwal
ANI
रेनू तिवारी । Jun 30 2026 11:21AM

यह घटनाक्रम उस विवाद के कुछ दिनों बाद हुआ है जिसमें यह सवाल उठा था कि हाई-प्रोफाइल मर्डर केस की कोर्ट कार्यवाही के दौरान सिया का कानूनी प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है।

पुणे के रियल एस्टेट कारोबारी केतन अग्रवाल की कथित हत्या के मामले में अब अदालती कार्यवाही के साथ-साथ एक नया कानूनी विवाद भी शुरू हो गया है। मामले की मुख्य आरोपी सिया गोयल का प्रतिनिधित्व करने का दावा करने वाले वकील आशुतोष श्रीवास्तव ने सिया के भाई साहिल गोयल को 10 करोड़ रुपये का मानहानि का कानूनी नोटिस भेजा है। वकील का आरोप है कि साहिल ने उन पर झूठे और बेबुनियाद आरोप लगाकर उनकी पेशेवर प्रतिष्ठा (Professional Reputation) को गंभीर नुकसान पहुंचाया है। यह घटनाक्रम उस विवाद के कुछ दिनों बाद हुआ है जिसमें यह सवाल उठा था कि हाई-प्रोफाइल मर्डर केस की कोर्ट कार्यवाही के दौरान सिया का कानूनी प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है।

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सोमवार को, सिया गोयल और उनके सह-आरोपी व बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी को शुरुआती पुलिस कस्टडी खत्म होने के बाद वडगांव मावल कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने जांच जारी रखने के लिए उनकी पुलिस कस्टडी दूसरी बार 3 जुलाई तक बढ़ा दी।

सुनवाई के दौरान, वकील आशुतोष श्रीवास्तव के कोर्ट में पेश होने और सिया का प्रतिनिधित्व करने का दावा करने तथा उनके हस्ताक्षर वाला वकालतनामा जमा करने के बाद भ्रम की स्थिति पैदा हो गई। हालांकि, सिया ने कोर्ट को बताया कि उनके वकील श्रीवास्तव नहीं, बल्कि विपुल दुशिंग हैं। उनके परिवार का भी कहना था कि दुशिंग को आधिकारिक तौर पर उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए नियुक्त किया गया था।

सुनवाई से पहले, साहिल गोयल ने सार्वजनिक रूप से आरोप लगाया था कि श्रीवास्तव को परिवार ने सिया का प्रतिनिधित्व करने के लिए न तो अधिकृत किया था और न ही नियुक्त किया था। उन्होंने दावा किया कि परिवार ने इस मुद्दे को स्पष्ट करते हुए कोर्ट में एक हलफनामा दायर किया था और आरोप लगाया कि श्रीवास्तव ने "धोखे से" सिया के हस्ताक्षर हासिल किए होंगे। साहिल ने वकील पर परिवार को धमकी देने का भी आरोप लगाया। इन आरोपों के बाद, श्रीवास्तव ने साहिल को कानूनी नोटिस भेजकर 10 करोड़ रुपये के हर्जाने की मांग की।

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नोटिस के अनुसार, श्रीवास्तव ने आरोप लगाया कि साहिल ने उनके खिलाफ "झूठे, बेबुनियाद, मानहानिपूर्ण और गुमराह करने वाले" बयान दिए, जिससे उनकी पेशेवर प्रतिष्ठा को गंभीर नुकसान पहुंचा। नोटिस में मांग की गई है कि साहिल तुरंत आरोप वापस लें, सार्वजनिक रूप से माफी मांगें और लिखित आश्वासन दें कि वे भविष्य में ऐसे बयान नहीं दोहराएंगे।

इस विवाद पर बात करते हुए, श्रीवास्तव ने कहा कि उनकी कानूनी टीम ने सीधे सिया से संपर्क किया था और उन्होंने स्वेच्छा से उन्हें अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए अधिकृत किया था। "हमारी टीम सिया गोयल से मिली। उन्हें कानूनी मदद की ज़रूरत थी, इसलिए उन्होंने हमारे पक्ष में वकालतनामा पर साइन किए। सिया गोयल बालिग हैं और अपने फ़ैसले खुद लेने में पूरी तरह सक्षम हैं। साहिल गोयल का बयान गलत है क्योंकि हमने उनसे कभी बात नहीं की, हमने सीधे सिया से बात की। उन्होंने हमसे बात की और हमारे पक्ष में वकालतनामा तैयार किया, जो बॉम्बे हाईकोर्ट तक मान्य है। उस दस्तावेज़ पर उनके साइन हैं," श्रीवास्तव ने कहा।

कानूनी नोटिस में लगाए गए आरोप श्रीवास्तव के दावे हैं। साहिल गोयल ने अभी तक नोटिस पर कोई सार्वजनिक प्रतिक्रिया नहीं दी है।

इस बीच, पुलिस सिया और चौधरी से कस्टडी में पूछताछ करने पर ज़ोर दे रही है। पुलिस का कहना है कि जांच में पता चला है कि दोनों पहले लोहागढ़ किले गए थे ताकि उस जगह की पहचान कर सकें जहां से अग्रवाल को कथित तौर पर धक्का देकर मार डाला गया था।

अभियोजन पक्ष ने अदालत को यह भी बताया कि जांचकर्ता डिलीट किए गए डिजिटल सबूतों को रिकवर करने, चौधरी के साथ घटनाओं के क्रम का मिलान करने, CCTV फुटेज के आधार पर किले में आरोपियों के संपर्क में आए लोगों की पहचान करने, अग्रवाल का गायब पासपोर्ट (जिसे सिया ने एक यात्रा के दौरान कथित तौर पर फेंक दिया था) बरामद करने और नए पहचाने गए गवाहों के सामने आरोपियों से पूछताछ करने की कोशिश कर रहे हैं।

पुलिस का आरोप है कि 20 साल की सिया ने अपने 22 साल के बॉयफ्रेंड चौधरी के साथ मिलकर अग्रवाल की हत्या की साज़िश रची, क्योंकि वह उनसे शादी नहीं करना चाहती थी और उसे लगता था कि शादी तोड़ने से उसके परिवार की बदनामी होगी। पुणे ज़िले के लोहागढ़ किले में एक चट्टान से धक्का देकर रियल एस्टेट कारोबारी की हत्या की साज़िश रचने के आरोप में दोनों को गिरफ़्तार कर लिया गया है।

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