पंजाब सरकार ने दंगा पीड़ितों को प्लॉट-मकान आवंटन में आरक्षण की बढ़ाई अवधि

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[email protected] । Feb 17 2019 3:50PM

यहां जारी एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया कि नीति की अवधि 31 दिसंबर 2016 को खत्म हो गई थी, जिसे दिसंबर 2021 के अंत तक बढ़ा दिया गया है।

चंडीगढ़। पंजाब सरकार ने 1984 के सिख विरोधी दंगों और आतंकवादी हमलों के पीड़ितों को शहरी संपदा, सुधार ट्रस्ट और पेप्सू टाउनशिप विकास बोर्ड द्वारा प्लॉट या मकानों के आवंटन में आरक्षण देने से जुड़ी नीति की अवधि दिसंबर 2021 तक बढ़ाने का फैसला किया है।

यहां जारी एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया कि नीति की अवधि 31 दिसंबर 2016 को खत्म हो गई थी, जिसे दिसंबर 2021 के अंत तक बढ़ा दिया गया है। मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह की अध्यक्षता में यहां हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस संबंध में दंगा पीड़ित समिति (1984 दंगा पीड़ितों की समिति), बरनाला और संगरूर की मांग पर विचार किया ताकि दंगों और आतंकवादी हिंसा के पीड़ितों के हित में महत्वपूर्ण निर्णय लिया जा सके।


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विज्ञप्ति में कहा गया है, पंजाब सरकार 1984 में हुए दंगों और आतंकवादी हमलों के पीड़ितों को बिना किसी वित्तीय छूट के (दिसंबर 2016 से) पांच साल के लिए शहरी संपदा, सुधार ट्रस्ट और पेप्सू टाउनशिप विकास बोर्ड द्वारा प्लॉट या मकान आवंटन में पांच प्रतिशत आरक्षण देने का फैसला कर बड़ी राहत देने को तैयार है।

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