Sultanpur Court में Rahul Gandhi ने दर्ज कराया बयान, Amit Shah मानहानि केस में 9 मार्च को अगली सुनवाई

Rahul Gandhi
ANI
अंकित सिंह । Feb 20 2026 12:32PM

सुल्तानपुर की सांसद-विधायक अदालत में 2018 के मानहानि मामले में राहुल गांधी ने अपना बयान दर्ज कराया; अदालत ने अगली सुनवाई 9 मार्च को तय की है, जहाँ गांधी को गृह मंत्री अमित शाह पर टिप्पणी के मामले में अपने बचाव में सबूत पेश करने होंगे।

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर स्थित सांसद-विधायक अदालत में पेश हुए और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ उनकी टिप्पणियों से संबंधित 2018 के मानहानि मामले में अपना बयान दर्ज कराया। कांग्रेस नेता के वकील काशी प्रसाद शुक्ला ने बताया कि अदालत ने अगली सुनवाई की तारीख 9 मार्च तय की है, जिस दिन रायबरेली से लोकसभा सांसद को अपने बचाव में सबूत पेश करने के लिए कहा गया है।

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अपना बयान दर्ज कराने के बाद जब गांधी अदालत से बाहर निकले, तो कांग्रेस समर्थकों ने उनके समर्थन में नारे लगाए। गांधी जी ने मुस्कुराते हुए भीड़ का अभिवादन किया और फिर चले गए। गांधी सुबह करीब 10:40 बजे सुल्तानपुर अदालत में दाखिल हुए और बयान दर्ज कराने के बाद करीब 11:15 बजे वहां से चले गए। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने बताया कि अदालत में सुनवाई के बाद राहुल गांधी लखनऊ के लिए रवाना हो गए और वहां से वे वापस दिल्ली के लिए उड़ान भरेंगे।

अदालत में सुनवाई से पहले, सुल्तानपुर में कुछ स्थानीय कांग्रेस नेताओं ने 'सत्यमेव जयते' लिखे पोस्टर लगाए थे। यह मामला 2018 का है, जब स्थानीय भाजपा नेता विजय मिश्रा ने गांधी के खिलाफ मानहानि की शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि 2018 के कर्नाटक चुनावों के दौरान कांग्रेस नेता ने तत्कालीन भाजपा अध्यक्ष और वर्तमान केंद्रीय गृह मंत्री शाह के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की थी।

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पिछले पांच वर्षों से इस मामले की सुनवाई चल रही है। दिसंबर 2023 में, अदालत में पेश न होने पर गांधी के खिलाफ वारंट जारी किया गया था। उन्होंने फरवरी 2024 में आत्मसमर्पण कर दिया, जिसके बाद एक विशेष मजिस्ट्रेट ने उन्हें 25,000 रुपये के दो जमानती पर जमानत दे दी। 26 जुलाई 2024 को गांधी ने अदालत के समक्ष अपना बयान दर्ज कराया, जिसमें उन्होंने निर्दोषता का दावा किया और मामले को राजनीतिक साजिश बताया। इसके बाद, अदालत ने शिकायतकर्ता को मामले में सबूत पेश करने का निर्देश दिया।

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