राजस्थान के अलवर में तीन पुलिसकर्मियों के खिलाफ बलात्कार का मामला दर्ज
आरोपियों के खिलाफ पॉक्सो अधिनियम के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज करने पर शर्मा ने कहा कि जब पिछले साल नवंबर में उसके साथ बलात्कार किया गया था तब वह नाबालिग थी। उन्होंने बताया कि शिकायत मिलने के बाद पीड़िता को तुरंत रैणी पुलिस थाने भेजा गया और शनिवार रात को प्राथमिकी दर्ज की गई। पुलिस अधिकारी ने बताया ‘‘प्राथमिकी दर्ज होने के बाद, तीनों पुलिसकर्मियों को पुलिस लाइन भेज दिया गया ताकि मामले की जांच प्रभावित न हो।’’ उन्होंने बताया कि अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है।
राजस्थान के अलवर जिले में एक युवती के साथ एक साल से अधिक समय तक बलात्कार करने के आरोप में तीन पुलिस कांस्टेबल के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस अधिकारियों ने रविवार को यह जानकारी दी। अलवर के पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया कि युवती(18) ने शनिवार शाम को उन्हें तीन पुलिसकर्मियों के खिलाफ शिकायत दी थी। उन्होंने बताया कि पीड़िता ने यह भी दावा किया कि आरोपी ने मामले की शिकायत करने पर उसके भाई को झूठे मामले में फंसाने की धमकी दी थी। शर्मा ने बताया कि पुलिसकर्मियों को उनके तैनाती स्थलों से हटा कर पुलिस लाइन भेज दिया गया है।
उन्होंने बताया कि आरोपियों के खिलाफ रेणी पुलिस थाने में सामूहिक दुष्कर्म और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि आरोपियों में से एक रैणी थाने में, एक राजगढ़ वृत्ताधिकारी कार्यालय (सीओ कार्यालय) में और दूसरा मालाखेड़ा थाने में तैनात था। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि पीड़िता ने अपनी शिकायत में कहा कि उसके साथ एक साल से अधिक समय तक बलात्कार किया गया। पीड़िता अपनी मां के साथ पुलिस अधीक्षक के कार्यालय आई थी।
आरोपियों के खिलाफ पॉक्सो अधिनियम के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज करने पर शर्मा ने कहा कि जब पिछले साल नवंबर में उसके साथ बलात्कार किया गया था तब वह नाबालिग थी। उन्होंने बताया कि शिकायत मिलने के बाद पीड़िता को तुरंत रैणी पुलिस थाने भेजा गया और शनिवार रात को प्राथमिकी दर्ज की गई। पुलिस अधिकारी ने बताया ‘‘प्राथमिकी दर्ज होने के बाद, तीनों पुलिसकर्मियों को पुलिस लाइन भेज दिया गया ताकि मामले की जांच प्रभावित न हो।’’ उन्होंने बताया कि अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है।
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