जंगल में ले जाकर तीन साल की बच्ची का किया रेप, फिर उताया मौत के घाट, कोर्ट ने दे दी फांसी की सजा

death sentence
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उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले की एक अदालत ने तीन साल की की बच्‍ची के साथ दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या के दोषी को बुधवार को मौत की सजा सुनाई जबकि एक अन्य आरोपी को उम्र कैद की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष ने बुधवार को यह जानकारी दी।

मुजफ्फरनगर (उप्र)। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले की एक अदालत ने तीन साल की की बच्‍ची के साथ दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या के दोषी को बुधवार को मौत की सजा सुनाई जबकि एक अन्य आरोपी को उम्र कैद की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष ने बुधवार को यह जानकारी दी। अभियोजन पक्ष ने बताया कि पॉक्सो अदालत के विशेष न्‍यायाधीश बाबूराम ने तीन वर्ष की एक बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या के मामले में सुरेंद्र उर्फ सोनी (30) को दोषी करार देते हुए फांसी की सजा सुनाई, जबकि राजेश टोटा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उन्होंने बताया कि बच्ची का अपहरण करने में राजेश मुख्‍य आरोपी का मददगार था।

न्यायाधीश ने घोषणा की कि वह मौत की सजा इसलिए दे रहे हैं क्योंकि यह दुर्लभतम मामला है, हालांकि फैसला इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि के अधीन होगा। . जिला शासकीय अधिवक्ता राजीव शर्मा व विशेष पॉक्सो अधिवक्‍ता दिनेश शर्मा ने बुधवार को बताया कि एक महिला की तीन साल की बेटी को जानसठ कस्बे में 12 जून, 2022 को दो आरोपियों -सोनी उर्फ सुरेंद्र और राजेश - ने बाइक से अगवा कर लिया और बच्ची को जंगल में ले गया। उन्होंने बताया कि मामले के मुख्य आरोपी सुरेंद्र ने बच्ची के साथ बलात्कार कर उसकी हत्या कर दी। उन्होंने बताया कि बच्ची को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया।

बच्‍ची की मां की तहरीर के आधार पर पुलिस ने अपहरण, दुष्कर्म, साजिश और पॉक्‍सो अधिनियम के अलावा हत्या की धाराओं में मामला दर्ज कर विवेचना शुरू की और अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद मुख्य अभियुक्त सुरेंद्र उर्फ सोनी को फांसी की सजा और राजेश टोटा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


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