आरबीआई ने आईसीआईसीआई बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, दो अन्य बैंकों पर जुर्माना लगाया

RBI
प्रतिरूप फोटो
Creative Common

आरबीआई ने कहा कि सभी मामलों में जुर्माना नियामक अनुपालन में कमियों के चलते लगाया गया है और इसका बैंकों के अपने ग्राहकों के साथ किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता से कोई संबंध नहीं है।

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने शुक्रवार को कहा कि उसने नियामक अनुपालन में कमियों के लिए आईसीआईसीआई बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा सहित चार बैंकों पर जुर्माना लगाया है।

आरबीआई ने बैंकों में साइबर सुरक्षा ढांचे, अपने ग्राहक को जानो (केवाईसी) और क्रेडिट कार्ड तथा डेबिट कार्ड जारी करने से संबंधित कुछ निर्देशों का पालन न करने के लिए आईसीआईसीआई बैंक पर 97.80 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।

एक अन्य बयान में, आरबीआई ने कहा कि उसने बैंकों की वित्तीय सेवाओं और बैंकों में ग्राहक सेवा पर कुछ निर्देशों का पालन न करने के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा पर 61.40 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।

इसके अलावा केंद्रीय बैंक ने कुछ अनुपालन खामियों के चलते आईडीबीआई बैंक लिमिटेड पर 31.8 लाख रुपये और बैंक ऑफ महाराष्ट्र पर 31.80 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

आरबीआई ने कहा कि सभी मामलों में जुर्माना नियामक अनुपालन में कमियों के चलते लगाया गया है और इसका बैंकों के अपने ग्राहकों के साथ किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता से कोई संबंध नहीं है।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


All the updates here:

अन्य न्यूज़