217 करोड़ देने को तैयार, महाठग सुकेश अदिति सिंह को कोर्ट में सेटलमेंट ऑफर दिया

दिल्ली पुलिस ने इस जबरन वसूली मामले में चंद्रशेखर और उनके सहयोगी ए. पॉलोस को गिरफ्तार किया है। उन पर मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम के तहत भी कार्यवाही चल रही है और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा उनकी जांच की जा रही है। पुलिस ने इस मामले में महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (एमसीओसीए) भी लगाया है।
जेल में बंद आरोपी सुकेश चंद्रशेखर ने पटियाला हाउस कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रशांत शर्मा के समक्ष एक आवेदन दायर कर शिकायतकर्ता अदिति सिंह को 200 करोड़ रुपये की जबरन वसूली के मामले में 217 करोड़ रुपये देने की पेशकश की है। यह आवेदन उनके वकील अनंत मलिक के माध्यम से दायर किया गया है और इसमें स्पष्ट किया गया है कि यह पेशकश चंद्रशेखर के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना की गई है और इसे अपराध स्वीकार करना नहीं माना जाएगा। मामले की सुनवाई 3 जनवरी, 2026 को होनी है। आवेदन में पक्षों को नई दिल्ली के लोधी कॉलोनी स्थित विशेष प्रकोष्ठ द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर समझौता करने की अनुमति मांगी गई है।
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न्यायिक हिरासत में रह रहे चंद्रशेखर ने अदालत से शिकायतकर्ता को नोटिस जारी करने और यह दर्ज करने का आग्रह किया है कि समझौता प्रस्ताव वास्तविक है और उनकी सहमति के अधीन है। दिल्ली पुलिस ने चंद्रशेखर पर रैनबैक्सी के पूर्व प्रमोटर शिविंदर सिंह और मालविंदर सिंह की पत्नियों से 200 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने का मामला दर्ज किया है। उनके खिलाफ देशभर में कई अलग-अलग जांचें चल रही हैं।
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दिल्ली पुलिस ने इस जबरन वसूली मामले में चंद्रशेखर और उनके सहयोगी ए. पॉलोस को गिरफ्तार किया है। उन पर मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम के तहत भी कार्यवाही चल रही है और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा उनकी जांच की जा रही है। पुलिस ने इस मामले में महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (एमसीओसीए) भी लगाया है। दिल्ली पुलिस के अनुसार, चंद्रशेखर, पॉलोस और अन्य आरोपियों ने कथित तौर पर हवाला चैनलों और फर्जी कंपनियों के नेटवर्क का इस्तेमाल अपराध की रकम को छिपाने और छुपाने के लिए किया। अदालत को अभी समझौता आवेदन पर आदेश देना बाकी है।
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