गौतम गंभीर को राहत, कोर्ट ने आप आतिशी मारलेना की शिकायत खारिज की
अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट समर विशाल ने कहा कि गंभीर के खिलाफ आरोप आधारहीन हैं और कानूनी तौर पर टिक नहीं सकते हैं।
नयी दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने भाजपा सांसद गौतम गंभीर के खिलाफ ‘आप’ नेता आतिशी मारलेना की शिकायत को मंगलवार को खारिज कर दिया। आतिशी ने आरोप लगाया था कि पूर्व क्रिकेटर ने यह बात छुपाई है कि वह दो विधानसभा क्षेत्रों में मतदाता के तौर पर पंजीकृत हैं जो कानून के तहत दंडनीय अपराध है।
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अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट समर विशाल ने कहा कि गंभीर के खिलाफ आरोप आधारहीन हैं और कानूनी तौर पर टिक नहीं सकते हैं। अदालत ने कहा, यह दिखाने के लिए रिकॉर्ड पर कोई सबूत नहीं है कि अगर गंभीर ने कोई गलत बयान दिया भी था तो वो जनप्रतिनिधि अधिनियम (आरपी) की धारा 31 के तहत अपराध हो सकता है।
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अदालत ने कहा कि आरपी अधिनियम की धारा 17 (कोई भी व्यक्ति एक से ज्यादा निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता के तौर पर पंजीकृत नहीं हो सकता है) में सजा का कोई प्रावधान नहीं है। इसलिए, एक व्यक्ति एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता के रूप में पंजीकृत है तो यह किसी भी अपराध के समान नहीं है।
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