रॉबर्ट वाड्रा को कोर्ट ने दी राहत, 2 मार्च तक बढ़ी गिरफ्तारी पर रोक की अवधि

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[email protected] । Feb 16 2019 3:40PM

धनशोधन के मामले में रॉबर्ट वाड्रा ने इन आरोपों से इनकार करते हुए कहा कि जब भी बुलाया गया या जब भी जरूरत पड़ी वह पूछताछ के लिए आने के लिए तैयार थे।

नयी दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने धनशोधन के मामले में रॉबर्ट वाड्रा की गिरफ्तारी पर रोक की अवधि शनिवार को दो मार्च तक बढ़ा दी। वाड्रा के खिलाफ यह मामला प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दर्ज किया था। विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के बहनोई वाड्रा को यह राहत दी। ईडी ने अपने वकील नितेश राणा के जरिए अदालत को बताया कि मामले में वाड्रा से पूछताछ करने की जरूरत है और उनकी ओर से सहयोग नहीं किए जाने को आधार बनाकर अग्रिम जमानत याचिका का विरोध किया।

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वाड्रा ने इन आरोपों से इनकार करते हुए कहा कि जब भी बुलाया गया या जब भी जरूरत पड़ी वह पूछताछ के लिए आने के लिए तैयार थे। अदालत ने दो फरवरी को उनकी अग्रिम जमानत की अवधि 16 फरवरी तक बढ़ा दी थी और उनसे ईडी के समक्ष पेश होने एवं मामले में सहयोग करने को कहा था। यह मामला लंदन के 12, ब्रायनस्टोन स्कॉयर में 19 लाख पाउंड कीमत की एक संपत्ति की खरीद में हुए धनशोधन के आरोपों से जुड़ा हुआ है जिसपर मालिकाना हक कथित तौर पर वाड्रा का है। 

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