सज्जन कुमार की याचिका पर अगले साल मई में सुनवाई करेगा कोर्ट
सज्जन कुमार को जिस मामले में सजा सुनाई गई थी उनमें से एक 1984 में दिल्ली छावनी के राज नगर पार्ट-वन इलाके में पांच सिखों की हत्या से संबंधित है तो वहीं दूसरा राजनगर पार्ट-टू में एक गुरुद्वारा जलाने से जुड़ा हुआ है।
नयी दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को कहा कि वह कांग्रेस के पूर्व नेता सज्जन कुमार की याचिका पर अगले साल मई में सुनवाई करेगा। इस याचिका में कुमार ने अपनी सजा निलंबित करने की मांग की है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने 1984 के सिख विरोधी दंगे मामले में कुमार को उम्रकैद की सजा सुनाई थी। न्यायमूर्ति एस ए बोबडे और न्यायमूर्ति बी आर गवई की पीठ ने कहा कि यह “साधारण मामला” नहीं है और किसी भी तरह का आदेश देने से पहले इस पर सुनवाई की जरूरत होगी।
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जेल में बंद 73 वर्ष कुमार ने उच्च न्यायालय द्वारा दोषी ठहराए जाने और उम्रकैद की सजा सुनाए जाने के बाद कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। सज्जन कुमार को जिस मामले में सजा सुनाई गई थी उनमें से एक 1984 में दिल्ली छावनी के राज नगर पार्ट-वन इलाके में पांच सिखों की हत्या से संबंधित है तो वहीं दूसरा राजनगर पार्ट-टू में एक गुरुद्वारा जलाने से जुड़ा हुआ है।
Supreme Court refuses to grant bail to former Congress leader, Sajjan Kumar, convicted to life imprisonment in the 1984 anti-Sikh riots case. pic.twitter.com/IAKBiG17eT
— ANI (@ANI) August 5, 2019
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