मोइन कुरैशी मनी-लांडड्रिंग मामले में सतीश बाबू पांच दिन के लिए ईडी की हिरासत में
केंद्रीय जांच ब्यूरो के एक विशेष जांच दल ने कुरैशी और अन्य को एक मामले में गिरफ्तार करने का आदेश दिया था। उस समय जांच दल का नेतृत्व सीबीआई के विशेषनिदेशक राकेश अस्थाना कर रहे थे
नयी दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने मांस निर्यातक मोइन कुरैशी के मामले में गिरफ्तार हैदराबाद के कारोबारी एस सतीश बाबू को शनिवार को पांच दिन के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की हिरासत में भेज दिया। ईडी ने सतीश से पूछताछ के लिए उसे 14 दिन के लिए हिरासत में मांगा था। विशेष न्यायाधीश शैलेंद्र मलिक ने पांच दिन की हिरासत की ही अनुमति दी। कुरैशी पर आरोप है कि वह बड़े अधिकारियों से मदद कराने के लिए लोगों से मोटी रकम लेता था।
Satish Babu Sana has been sent to five days Enforcement Directorate (ED) remand by Special CBI Court. ED had sought his 14 days remand. He was arrested by ED in connection with Moin Qureshi case.
— ANI (@ANI) July 27, 2019
ईडी बाबू की ओर से कुरैशी से जुड़ी एक कंपनी के 50 लाख रुपये मूल्य के शेयरों कीकथित खरीद की जांच कर रहा है। संदेह है कि यह धन एक मामले को रफादफा कराने के लिए घूस के तौर पर दिया गया है। इस कारोबारी को पहले धन-शोधन इस मामले में गवाह बनाया गया था लेकिन ताजा घटना क्रम में वह आरोपी के रूप में सामने आया है। ईडी ने बताया कि बाबू को धनशोधन रोकथाम अधिनियम के प्रावधानों के तहत 26 जुलाई को नयी दिल्ली से गिरफ्तार किया गया। बाबू से कुछ देर पूछताछ की गयी और हिरासत में ले लिया गया क्योंकि वह जांच में सहयोग नहीं कर रहा था।
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केंद्रीय जांच ब्यूरो के एक विशेष जांच दल ने कुरैशी और अन्य को एक मामले में गिरफ्तार करने का आदेश दिया था। उस समय जांच दल का नेतृत्व सीबीआई के विशेषनिदेशक राकेश अस्थाना कर रहे थे। लेकिन गत अक्तूबर में सीबीआई के निदेशक ओलक कुमार वर्मा ने बाबू की शिकायत पर अस्थाना और उनके कुछ अधीनस्थ अधिकारियों के खिलाफ ही मामला दायर करने का आदेश था। बाबू ने कहा था कि उसने इस मामले से छुटकारा पाने के लिए घूस दी थी।
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