मोइन कुरैशी मनी-लांडड्रिंग मामले में सतीश बाबू पांच दिन के लिए ईडी की हिरासत में

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[email protected] । Jul 27 2019 4:52PM

केंद्रीय जांच ब्यूरो के एक विशेष जांच दल ने कुरैशी और अन्य को एक मामले में गिरफ्तार करने का आदेश दिया था। उस समय जांच दल का नेतृत्व सीबीआई के विशेषनिदेशक राकेश अस्थाना कर रहे थे

नयी दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने मांस निर्यातक मोइन कुरैशी के मामले में गिरफ्तार हैदराबाद के कारोबारी एस सतीश बाबू को शनिवार को पांच दिन के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की हिरासत में भेज दिया। ईडी ने सतीश से पूछताछ के लिए उसे 14 दिन के लिए हिरासत में मांगा था। विशेष न्यायाधीश शैलेंद्र मलिक ने पांच दिन की हिरासत की ही अनुमति दी। कुरैशी पर आरोप है कि वह बड़े अधिकारियों से मदद कराने के लिए लोगों से मोटी रकम लेता था। 

ईडी बाबू की ओर से कुरैशी से जुड़ी एक कंपनी के 50 लाख रुपये मूल्य के शेयरों कीकथित खरीद की जांच कर रहा है। संदेह है कि यह धन एक मामले को रफादफा कराने के लिए घूस के तौर पर दिया गया है। इस कारोबारी को पहले धन-शोधन इस मामले में गवाह बनाया गया था लेकिन ताजा घटना क्रम में वह आरोपी के रूप में सामने आया है। ईडी ने बताया कि बाबू को धनशोधन रोकथाम अधिनियम के प्रावधानों के तहत 26 जुलाई को नयी दिल्ली से गिरफ्तार किया गया। बाबू से कुछ देर पूछताछ की गयी और हिरासत में ले लिया गया क्योंकि वह जांच में  सहयोग नहीं  कर रहा था।

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केंद्रीय जांच ब्यूरो के एक विशेष जांच दल ने कुरैशी और अन्य को एक मामले में गिरफ्तार करने का आदेश दिया था। उस समय जांच दल का नेतृत्व सीबीआई के विशेषनिदेशक राकेश अस्थाना कर रहे थे। लेकिन गत अक्तूबर में सीबीआई के निदेशक ओलक कुमार वर्मा ने बाबू की शिकायत पर अस्थाना और उनके कुछ अधीनस्थ अधिकारियों के खिलाफ ही मामला दायर करने का आदेश था। बाबू ने कहा था कि उसने इस मामले से छुटकारा पाने के लिए घूस दी थी। 

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