SC ने बताया 'संतुलित फैसला', महुआ मोइत्रा का तंज- दिल्ली अब प्रदूषण को लेकर 'रोना मत'!

Mahua Moitra
ANI
अभिनय आकाश । Oct 15 2025 6:30PM

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में 18 से 20 अक्टूबर के बीच हरित पटाखों की बिक्री और फोड़ने की अनुमति दे दी, और समय सीमा सुबह 6-7 बजे और रात 8-10 बजे तक सीमित कर दी।

दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में हरित पटाखों की बिक्री और उपयोग के लिए बुधवार को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दी गई मंजूरी पर तीखी प्रतिक्रिया हुई। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाली सरकार ने इस कदम का स्वागत किया, जबकि लोगों के एक वर्ग ने शहरों में वायु गुणवत्ता पर इसके प्रभाव को लेकर चिंता जताई। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में 18 से 20 अक्टूबर के बीच हरित पटाखों की बिक्री और फोड़ने की अनुमति दे दी, और समय सीमा सुबह 6-7 बजे और रात 8-10 बजे तक सीमित कर दी।

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हालाँकि सुप्रीम कोर्ट ने हरित पटाखों की अनुमति को उत्सव मनाने और पर्यावरण संरक्षण के बीच एक "संतुलित दृष्टिकोण" बताया, और भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार के नेताओं ने भी इस पर सहमति जताई, लेकिन कुछ विरोधी स्वर भी उठे। 

पटाखों के ऑर्डर पर महुआ मोइत्रा

तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) सांसद महुआ मोइत्रा ने एक्स पर एक पोस्ट में सुझाव दिया कि लोगों को अब दिल्ली में वायु गुणवत्ता के बारे में शिकायत नहीं करनी चाहिए क्योंकि नागरिकों द्वारा चुनी गई सरकार ने वही किया जो वह चाहती थी - पटाखों की वापसी। उन्होंने कहा कि आइए इस साल वायु गुणवत्ता के बारे में शिकायत करने में समय बर्बाद न करें। दिल्ली के लोग यही सरकार चाहते थे। सरकार चाहती थी कि पटाखे वापस आएँ। सबको वो मिला जो वो चाहते थे। प्लीज़, इस साल हवा की गुणवत्ता पर रोते हुए अपना समय बर्बाद न करें।

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