SC ने कश्मीरी अलगाववादियों के विरूपित भारतीय मुद्रा बदलने के मामले पर केंद्र को गौर करने का निर्देश दिया
उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को केन्द्र से कहा कि कथित रूप से कश्मीर के अलगावादी समूह की 30 करोड़ रुपये मूल्य की विरूपित भारतीय मुद्रा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बदले जाने की सीबीआई से जांच के लिये दायर जनहित याचिका पर गौर करे।
नयी दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को केन्द्र से कहा कि कथित रूप से कश्मीर के अलगावादी समूह की 30 करोड़ रुपये मूल्य की विरूपित भारतीय मुद्रा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बदले जाने की सीबीआई से जांच के लिये दायर जनहित याचिका पर गौर करे। न्यायालय ने कहा कि यह राष्ट्रीय महत्व का मुद्दा हो सकता है। शीर्ष अदालत ने सालिसीटर जनरल तुषार मेहता से कहा कि वह जनहित याचिका की प्रति लेकर उस पर गौर करें। प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबडे, न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति सूर्यकांत की पीठ ने सतीश भारद्वाज की जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान तुषार मेहता से कहा कि वह इस मामले पर गौर करें।
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भारद्वाज ने आरोप लगाया है कि भारतीय रिजर्व बैंक की जम्मू कश्मीर शाखा ने ‘कश्मीरी ग्रेफ्फिटी’ नाम के अलगाववादी समूह की 30 करोड़ रुपये की मुद्रा बदली थी। यह मामला सुनवाई के लिये आते ही पीठ ने अटार्नी जनरल के के वेणुगोपाल, सालिसीटर जनरल तुषार मेहता अथवा किसी अतिरिक्त सालिसीटर जनरल के बारे में सवाल किया। जब कोई पेश नहीं हुआ तो पीठ ने भारद्वाज से कहा कि वह इस याचिका पर सबसे अंत में विचार करेगी। भारद्वाज ने कहा कि उन्होंने इस मामले की जांच के लिये केन्द्रीय जांच ब्यूरो से संपर्क किया था लेकिन इसमें अभी तक कुछ नहीं हुआ। यह मामला जब दुबारा पीठ के समक्ष आया तो मेहता न्यायालय में मौजूद थे।
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पीठ ने मेहता से कहा, ‘‘उनका कहना है कि एजेन्सियां कुछ नहीं कर रही हैं। यह मामला राष्ट्रीय महत्व का हो सकता है। इस याचिका की एक प्रति लीजिये और इस पर गौर कीजिये।’’ भारद्वाज ने अपनी याचिका में कहा है कि रिजर्व बैंक की जम्मू कश्मीर शाखा द्वारा मई और अगस्त 2013 के दौरान कश्मीर के अलगाववादी समूह के 30 करोड़ रुपये की विरूपित और क्षतिग्रस्त मुद्रा बदलने की कार्यवाही गैरकानूनी है और इसमें न्यायालय को हस्तक्षेप करना चाहिए। याचिका में कहा गया है कि अलगाववादी समूह का मकसद जम्मू कश्मीर में शांति और सद्भाव भंग करके आम नागरिकों के दिमाग में आतंक और तनाव का वातावरण पैदा करना है। भारद्वाज ने इस मामले की न्यायालय की देखरेख में सीबीआई जांच कराने का अनुरोध किया है। उन्होंने कहा कि भारतीय मुद्रा भारतीय रिजर्व बैंक के नियमों के अनुसार ही बदली जा सकती है।
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