अनुच्छेद 370 पर जेकेपीसी की याचिका पर सुनवाई के लिये SC तैयार

पीठ ने हालांकि स्पष्ट किया कि अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधान हटाने के खिलाफ अन्य नयी याचिकाओं पर विचार करने से इनकार कर दिया। पीठ ने कहा कि वह अनुच्छेद 370 पर याचिकाओं की संख्या बढ़ाने के पक्ष में नहीं है।
नयी दिल्ली। उच्चतम न्यायालय जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधान हटाए जाने के फैसले और राज्य में लगे राष्ट्रपति शासन के खिलाफ ‘जम्मू-कश्मीर पीपल कॉन्फ्रेंस’ (जेकेपीसी) की याचिका पर सुनवाई के लिए सोमवार को तैयार हो गया। प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति एस. ए. बोबडे और न्यायमूर्ति एस. ए. नजीर की एक पीठ ने जेकेपीसी की याचिका को अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधान हटाए जाने के फैसले और राज्य में लगे राष्ट्रपति शासन के खिलाफ पहले से ही लंबित याचिकाओं के साथ संलग्न कर दिया है। इन सभी याचिकाओं को पहले ही पांच सदस्यीय संविधान पीठ को सौंपा जा चुका है।
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पीठ ने हालांकि स्पष्ट किया कि अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधान हटाने के खिलाफ अन्य नयी याचिकाओं पर विचार करने से इनकार कर दिया। पीठ ने कहा कि वह अनुच्छेद 370 पर याचिकाओं की संख्या बढ़ाने के पक्ष में नहीं है। पीठ ने कहा कि इस मामले में जो भी बहस करना चाहते हैं, वे पक्षकार बनने के लिए आवेदन दायर कर सकते हैं। पीठ ने इस मामले में दायर अनेक याचिकाओं का जिक्र करते हुये कहा, ‘‘ हम विधायी कार्रवाई की वैधता की जांच कर रहे हैं।’’ इन सभी याचिकाओं पर संविधान पीठ अक्टूबर के पहले सप्ताह में सुनवाई करेगी।
Petitions in Supreme Court challenging abrogation of Article 370 in Jammu and Kashmir: Attorney General, KK Venugopal, appearing for Union of India, told the Court that landline and many other communication facilities are being provided to media professionals for their work pic.twitter.com/oeudi1lB3c
— ANI (@ANI) September 16, 2019
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